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Punjab News: नगर निगम चुनाव की तारीख का हुआ ऐलान, आचार संहिता लागू

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चंडीगढ़: पंजाब में निकाय चुनाव को लेकर बिगुल बज गया है । राज्य चुनाव आयोग प्रमुख राज कमल चौधरी ने प्रेस वार्ता के जरिए चुनावों को लेकर ऐलान कर दिया है। वहीं चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई। चुनाव आयुक्त ने बताया कि 26 मई को मतदान होगा और 29 मई को परिणाम आएगा। 26 मई को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग का समय रहेगा।

13 से 16 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 19 मई को चुनाव चिह्न बांटे जाएंगे। पंजाब में 8 नगर निगमों के चुनाव होंगे। इनमें मोहाली, बठिंडा अबोहर, बरनाला, कपूरथला, मोगा, बटाला व पठानकोट शामिल है। 76 नगर काउंसिल और 21 नगर पंचायत में भी चुनाव होंगे। 3977 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। सारे इलेक्शन शहर में होंगे। सूबे में 76 परिषद और 21 नगर पंचायतें हैं। कुल 36,72,932 मतदाता हैं। निगमों के लिए 4 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं। चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी निशान पर भी इलेक्शन लड़े जा सकेंगे।

इसके लिए राजनीति पार्टियों को सूचित कर दिया। एफिडेविट भी नॉमिनेशन फार्म के साथ लगेगा। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसे रोजाना अपडेट करेंगे। लोग इन्हें रोजाना देखा पाएंगे। इस संबंधी एक लिंक जारी किया जाएगा। जिसमें वह देख पाएंगे कि उम्मीदवार की प्राेफाइल क्या है। नगर निगम चुनाव में उम्मीदवार चार लाख खर्च कर सकेंगे। नगर काउंसिल तीन तरह की होती है। उसमें खर्च की सीमा 3.60 लाख, 2.30 और दो लाख तय की गई है। इसके अलावा नगर पंचायत के लिए 1.40 लाख रुपए खर्च सीमा तय की गई है।

 

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