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पंजाब: भूपेश राणा मर्डर केस मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, देखें वीडियो

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पंचकुला : पंचकूला के बरवाला में भूपेश राणा मर्डर केस में आज पंचकूला कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अपने फैसले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी को उम्र कैद की सुनाई गई है। पंचकूला कोर्ट में वेद प्रकाश सिरोही सेशन जज के कोर्ट में गौरव उफ रोड़ा को पेश किया गया। पेश करने के बाद गौरव को 307 वाले मामले में उम्र कैद की सजा और 25 हजार जुर्माना और आर्म्स एक्ट के मामले में 5 साल की सजा और 10 हजार जुर्माना।

सरकारी वकील एडवोकेट नरेश कुमार गर्ग और पंकज राज गर्ग ने बताया कि गौरव जे 307 वाले मामले में 25 हजार का जुर्माना नहीं भरता तो गौरव की 1 साल की सजा और बढ़ा दी जाएगी। और यह गौरव  आर्म्स एक्ट के मामले में 10 हजार का जुर्माना नहीं भरता तो उसमें दो महीने की सजा और बढ़ा दी जाएगी। अभी तक एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जो कि विदेश जा चुका है। सरकारी वकील एडवोकेट नरेश कुमार गर्ग ने बताया कि इस पूरे मामले में छह आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। जिनमें से एक आरोपी जिसका नाम गौरव पटियाल है, जो अभी तक फरार है जिसका बताया जा रहा है जो की भारत से बाहर विदेश में आर्मेनिया में रह रहा है।

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