बिजनेसः आयकर विभाग ने लोगों को बड़ी राहत दी है। आईटीआर भरने की आखिरी तारीख में कुछ बदलाव किए है। अब 31 जुलाई की जगह 15 सितंबर तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग ने यह फैसला कुछ वजहों से लिया है। इस बार आईटीआर फॉर्म में कई बदलाव किए गए हैं। विभाग को सिस्टम को तैयार करने और आईटीआर की सुविधाओं को शुरू करने के लिए भी समय चाहिए। इसलिए, आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा कि अधिसूचित ITR में किए गए व्यापक बदलावों तथा आकलन वर्ष 2025-26 के लिए प्रणाली की तैयारी एवं ITR सुविधाओं के जारी होने के लिए आवश्यक समय को देखते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख बढ़ा दी गई है।’ इसका मतलब है कि नए आईटीआर फॉर्म में कई बदलाव हैं और विभाग को उन्हें लागू करने के लिए समय चाहिए।
सीबीडीटी ने कहा कि वह चाहता है कि कि लोगों को ITR भरने में कोई परेशानी न हो। इसलिए, उसने आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। करदाताओं के लिए दस्तावेज दाखिल करने के अनुभव को सुचारु और सुविधाजनक बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि जो मूल रूप से 31 जुलाई थी उसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब आपके पास आईटीआर भरने के लिए ज्यादा समय है।
