उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने इस संबंध में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 व 116 के तहत आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया कि इस दौरान यातायात को शिवबाड़ी से कलोह वायपास वैकल्पिक मार्ग पर मोड़ा जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि यह आदेश सड़क मार्ग के सुदृढ़ीकरण कार्यों को त्वरित और सुचारू रूप से करने को लेकर जारी किए गए हैं। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सड़क बंद करने को लेकर जनता को सूचित करने और मार्ग परिवर्तन की जानकारी देने के लिए अग्रिम बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं।

