चंडीगढ़: दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी (एनसीआर) क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लागू किए जा रहे सख्त उपायों के मद्देनजर हरियाणा परिवहन विभाग ने राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े जिलों में स्थित सभी पेट्रोल पंप संचालकों और ईंधन बिक्री केंद्रों को ईंधन भरने से पहले वाहनों के वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र की अनिवार्य रूप से जांच करने के निर्देश दिए हैं।
ये निर्देश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश संख्या 101 के तहत जारी किए गए हैं। इसके अनुसार “प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र नहीं, तो ईंधन नहीं” व्यवस्था 1 अक्टूबर, 2026 से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू हो गई है।
हरियाणा सरकार द्वारा वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किए जा रहे व्यापक उपायों के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिलों के पेट्रोल पंपों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली लगाने और लागू करने का कार्य भी किया जा रहा है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उत्सर्जन मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी गई है।
