चंडीगढ़ः भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) में भर्ती किए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। बीबीएमबी के दो सबसे महत्वपूर्ण पदों पर अब केवल पंजाब और हरियाणा का हक़ नहीं रहेगा। केंद्र सरकार ने इसमें बड़ा परिवर्तन किया है। अब देश भर के अधिकारी इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने बीबीएमबी नियम 1974 में संशोधन किया है, जिससे इन दोनों पदों के लिए आवेदन की योग्यता मानदंड बदल गए हैं। अब अन्य राज्यों के अधिकारियों को भी योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जा सकेगा। पुराने नियमों के तहत पंजाब और हरियाणा से क्रमशः एक-एक अधिकारी होना अनिवार्य था। हालांकि संशोधनों में कहा गया है कि दोनों पदों पर भर्ती के लिए हरियाणा और पंजाब को प्राथमिकता दी जाएगी, पर यह अब पहले जैसी अनिवार्यता नहीं होगी।
संशोधित नियम प्रत्याशियों के लिए उच्च योग्यताओं और अनुभव के स्तर को योग्यता शर्तों के रूप में निर्धारित करते हैं। यह कदम ऐसे समय में आया है जब पंजाब सरकार बीबीएमबी नियमों में 2022 के संशोधनों का सख़्त विरोध कर रही है, जिन्होंने इन पदों के लिये सीधी और खुली भर्ती की अनुमति दी थी। नए नियमों के तहत, सदस्य (सिंचाई) के पद के लिये आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए।
उनके पास कम से कम 20 वर्षों का नियमित अनुभव होना चाहिए, जिसमें मुख्य इंजीनियर के पद पर या केंद्र सरकार (पद-14, वेतन मैट्रिक्स 1,44,200–2,18,200 रुपये), किसी राज्य सरकार, किसी राज्य सार्वजनिक क्षेत्र या किसी केंद्रीकृत सार्वजनिक क्षेत्र के पद पर कम से कम एक वर्ष का अनुभव शामिल होना चाहिए, जिसमें 1,50,000–3,00,000 रुपये या उससे अधिक वेतन स्केल हो। इसके अलावा, उम्मीदवार के पास पिछले 10 वर्षों में मुख्य सिंचाई प्रणालियों की योजना बनाना, डिजाइन, निर्माण या संचालन और रख-रखाव में कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव होना चाहिए। नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है कि सदस्य (सिंचाई) के पद के लिए प्राथमिकता हरियाणा सरकार के विभागों या कार्यों में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को दी जाएगी।
