चंडीगढ़ः पंजाब रोडवेज एवं पीईपीएसयू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (पीआरटीसी) के कच्चे कर्मचारियों द्वारा लगातार पक्के करने को लेकर अपील की जा रही है। वहीं कर्मियों द्वारा पक्के करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। वहीं हाईकोर्ट में याचिका पर हुई सुनवाई में कर्मियों को झटका लगा है। दरअसल, कच्चे कर्मियों को नियमित करने के एकल पीठ के आदेश पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने फिलहाल रोक लगा दी है।
अदालत ने मामले में नोटिस जारी करते हुए 31 अगस्त 2026 की तारीख निर्धारित की है और तब तक संबंधित कर्मचारियों की सेवाओं के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 22 अप्रैल 2026 को पीआरटीसी को निर्देश दिया था कि कच्चे कर्मचारियों को 6 सप्ताह के भीतर नियमित किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि तय समय में आदेश लागू नहीं होने पर कर्मचारियों को नियमित माना जाएगा।
इस आदेश को चुनौती देते हुए पीआरटीसी ने डिवीजन बेंच में अपील दायर की थी। सुनवाई के दौरान निगम की ओर से कहा गया कि नियमितीकरण का यही मुद्दा पहले से ही एक अन्य मामले में हाईकोर्ट के पास विचाराधीन है। वहीं पीआरटीसी के वकीलों ने अदालत को बताया कि 21 मई 2026 को भी इसी तरह के मामले में अंतरिम आदेश पारित किया गया था और उस मामले की सुनवाई भी 31 अगस्त को तय है। इसके बाद डिवीजन बेंच ने वर्तमान मामले को भी उसी तारीख पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
