शाहजहांपुरः गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम को मेडिकल आधार पर 3 महीने की अंतरिम जमानत देने का फैसला किया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत लिया गया, जिसमें पहले से ही 31 मार्च तक आसाराम को अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर रहने की अनुमति थी। अब आसाराम को 30 जून 2025 तक जेल से बाहर रहने की अनुमति मिल गई है। यह जमानत मेडिकल आधार पर दी गई है, जिसका अर्थ है कि उनका इलाज जारी रहेगा।
आसाराम ने 6 महीने की अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट में दो जजों की डिवीजन बेंच में सहमति न बनने के बाद मामला लार्जर बेंच के पास भेजा गया। लार्जर बेंच ने सुनवाई के बाद तीन महीने की जमानत मंजूर कर दी। शाहजहांपुर में पीड़िता के पिता ने अपने वकील और आसाराम का मेडिकल कराने वाले डाक्टरों पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा-आपत्ति लगाने के लिए वकील से कहा कि लेकिन वो टहलाते रहे, उनके वकील प्रलोभन में आ गए हैं। पिता ने कहा- लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अब परिवार में मायूसी है।
