Punjab Govt AD
HomeNationalAsaram को राहत, बढ़ी 3 महीने की अंतरिम जमानत

Asaram को राहत, बढ़ी 3 महीने की अंतरिम जमानत

WhatsApp Group Join Now
WhatsApp Channel Join Now

शाहजहांपुरः गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम को मेडिकल आधार पर 3 महीने की अंतरिम जमानत देने का फैसला किया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत लिया गया, जिसमें पहले से ही 31 मार्च तक आसाराम को अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर रहने की अनुमति थी। अब आसाराम को 30 जून 2025 तक जेल से बाहर रहने की अनुमति मिल गई है। यह जमानत मेडिकल आधार पर दी गई है, जिसका अर्थ है कि उनका इलाज जारी रहेगा।

आसाराम ने 6 महीने की अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट में दो जजों की डिवीजन बेंच में सहमति न बनने के बाद मामला लार्जर बेंच के पास भेजा गया। लार्जर बेंच ने सुनवाई के बाद तीन महीने की जमानत मंजूर कर दी। शाहजहांपुर में पीड़िता के पिता ने अपने वकील और आसाराम का मेडिकल कराने वाले डाक्टरों पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा-आपत्ति लगाने के लिए वकील से कहा कि लेकिन वो टहलाते रहे, उनके वकील प्रलोभन में आ गए हैं। पिता ने कहा- लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अब परिवार में मायूसी है।

Disclaimer

All news on Encounter India are computer generated and provided by third party sources, so read and verify carefully. Encounter India will not be responsible for any issues.

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
Punjab Govt AD

Latest News

- Advertisement -
- Advertisement -