मोहालीः 2015 के चर्चित कार बम धमाका मामले में लंबे समय से फरार आरोपी नामधारी संप्रदाय के बाबा ठाकुर दिलीप सिंह को मोहाली की विशेष सीबीआई अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। आरोपी के बार-बार गैरहाजिर रहने पर अदालत ने यह सख्त कदम उठाया। अदालत ने बताया कि आरोपी को पेश होने के कई मौके दिए गए, लेकिन वह निर्धारित समय में हाजिर नहीं हुआ।
इसके बाद मुनादी समेत सभी जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया, जिससे मामले में आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अनमोल नारंग के अनुसार, 4 दिसंबर 2015 को हुए कार बम धमाके में दिलीप सिंह को आरोपी बनाया गया था। जांच के दौरान ही वह देश छोड़कर फरार हो गया और तब से गिरफ्तारी से बचता रहा। एजेंसियों ने उसकी तलाश राष्ट्रीय स्तर से बढ़ाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक की।
13 मई 2021 को कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किए, जबकि बाद में लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया। 31 दिसंबर 2022 को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की और दिसंबर 2023 में इंटरपोल के जरिए रेड कार्नर नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद आरोपी की लोकेशन का कोई पता नहीं चल सका। लगातार फरारी के चलते केस की सुनवाई प्रभावित हो रही थी, जिस पर अदालत ने सख्ती दिखाते हुए अब उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है।
