पंचकूला: पंचकूला पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने डिजिटल अरेस्ट और फर्जी कोर्ट रुम के जरिए से एक बुजुर्ग महिला से 2 करोड़ 98 लाख रुपये की ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पांचवें आरोपी को यूपी से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान इजहार अहमद वासी कोलकाता हाल किराएदार जिला प्रतापगढ़, उत्तरप्रदेश के रुप में हुई है। आरोपी को 5 मई को कोर्ट में पेश कर 8 दिन का पुलिस रिमांड हासिल कर पूछताछ की जा रही है ताकि इस फ्रॉड में शामिल अन्य आरोपियों तक पहुंच जा सके।
इस मामले में इससे पहले पुलिस ने 15 जनवरी को पूर्वी दिल्ली निवासी नितिन सिंघल को दिल्ली में रेड कर गिरफ्तार किया था। पुलिस जांच में आरोपी के बैंक खाते में करीबन 17 लाख रुपये की ठगी की रकम पाई गई। आरोपी को रिमांड के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उसके बाद पुलिस ने अन्य 2 आरोपियों अजय और राम को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपी मूल रुप से उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के रहने वाले हैं। वर्तमान में मोहाली में किराए के मकान में रह रहे थे।
28 जनवरी को पुलिस ने चौथे आरोपी रमन कुमार वासी पंजाब को गिरफ्तार किया था। मामले की जांच सब इंस्पेक्टर भूप सिंह द्वारा की जा रही है। शिकायतकर्ता पंचकूला निवासी महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 4 दिसंबर को उसके पास एक कॉल आई जिसमें कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को एक टेलीकॉम कंपनी का कर्मचारी बताया और सेवाएं बंद होने की बात कही।
इसके बाद कॉल को कथित सीनियर अधिकारी और फिर खुद को सीबीआई अधिकारी बताने वाले व्यक्ति से जोड़ दिया गया है। आरोपी ने महिला पर बैंकिंग चैनलों के जरिए से करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का झूठा आरोप लगाया है।
भरोसा दिलाने के लिए आरोपियों ने महिला को कुछ फोटो भी भेजी जिनमें एक व्यक्ति को गिरफ्त में दिखाया गया था। इस दौरान महिला ने सभी बैंक खातों की जानकारी ले ली गई और किसी को भी घटना के बारे में बताने पर उसके बच्चों की जान को खतरा होने की धमकी दी गई। 5 दिसंबर को आरोपियों ने वीडियो कॉल के जरिए को एक नकली कोर्ट रुम में पेश किया ।
जहां फर्जी पुलिसकर्मी और नकली जज मौजूद थे। तथाकथित जांच के नाम पर डराकर आरोपियों ने महिला से कुल 2 करोड़ 98 लाख रुपये विभिन्न खातों में ट्रांसफर करवा लिए। बाद में जब आरोपियों ने और पैसों की मांग की। तब महिला को साइबर ठगी का शक हुआ है। उसने तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल पर शिकायत दर्ज करवाई।
डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक अमरिंदर सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम थाना पंचकूला में 14 दिसंबर को भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 (2), 318 (4), 319 (2), 338, 336 (3), 340(2) और 61(2) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपियों ने ऑनलाइन मनी लॉन्ड्रिंग, फर्जी समन और वारंट भेजने, फर्जी कोर्ट, रुम तैयार करने और पुलिस और जांच एजेंसियों के अधिकारी बनकर इस सुनियोजित ठगी का अंजाम दिया था।
उन्होंने आमजन से अपील की कि कोई भी सरकारी एजेंसी, पुलिस या जांच संस्था फोन या वीडियो कॉल पर इस तरह से पूछताछ नहीं करती और न ही डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानूनी प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति सरकारी योजना या एजेंसी के नाम पर बैंक दस्तावेज, ओटोपी या व्यक्तिगत जानकारी मांगे तो तुरंत सर्तक हो और इसकी पुष्टि संबंधित विभाग से करें।
किसी भी संदिग्ध कॉल या मैसेज की सूचना तुरंत 1930 हेल्पलाइन या नजदीकी पुलिस स्टेशन को दे।
