चंडीगढ़: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लोक सेवा आयोग (राज्य सेवा समूह-ग) विनियम, 2002 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। इन संशोधनों का उद्देश्य आयोग में नवसृजित ग्रुप-सी पदों को शामिल करना तथा मौजूदा प्रावधानों को नवीनतम सरकारी नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप बनाना है।
इन संशोधनों के माध्यम से हरियाणा लोक सेवा आयोग में ग्रुप-सी के विभिन्न पदों की स्वीकृत संख्या को अद्यतन किया जाएगा। आयोग में परीक्षाओं की बढ़ती संख्या तथा अन्य संबंधित कार्यों के कारण कार्यभार में हुई वृद्धि को देखते हुए यह संशोधन आवश्यक हो गया था।
संशोधित विनियमों के अनुसार, आयोग में ग्रुप-सी के कुल 85 स्वीकृत पद होंगे, जिनमें 15 नव-सृजित पद शामिल हैं। इनमें एक अनुभाग अधिकारी, तीन उप-अधीक्षक, एक निजी सहायक, 25 सहायक, दो सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, दो जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, छह स्टेनो टाइपिस्ट, 13 चालक, 29 लिपिक, एक रेस्टोरर तथा दो गेस्टेटनर ऑपरेटर के पद शामिल हैं।
एक अन्य महत्वपूर्ण संशोधन के तहत विनियमों के परिशिष्ट-ख में मैट्रिक स्तर तक हिंदी विषय की अनिवार्यता में भी संशोधन किया जाएगा। अब इसके स्थान पर मैट्रिक स्तर पर हिंदी या संस्कृत में से किसी एक विषय अथवा उच्च शिक्षा स्तर पर हिंदी विषय पढ़ा होना मान्य होगा।
