अमृतसर: शहर में गाड़ियों के नंबर प्लेट पर DCP Akarshi Jain की ओर से सख्त आदेश जारी किए गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेशों के अनुसार, अब बिना वैध और स्पष्ट एचएसआरपी नंबर प्लेट वाले वाहनों को पेट्रोल-डीजल या सीएनजी प्रदान नहीं की जाएगी।
यह आदेश अमृतसर आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र के तहत सभी पेट्रोल पंपों, डीजल वितरण स्टेशनों और सीएनजी स्टेशनों पर लागू होगा। बिना आगे और पीछे की नंबर प्लेट वाले, टूटे हुए, मुड़े हुए, ढंके हुए, बदले हुए या नंबर प्लेट से छेड़छाड़ किए गए वाहनों को भी ईंधन नहीं दिया जाएगा।
पुलिस के मुताबिक ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल हिट एंड रन, चेन स्नैचिंग, चोरी और डकैती जैसी आपराधिक घटनाओं में होने की आशंका है। इसके अलावा, सीसीटीवी और एएनपीआर आधारित यातायात प्रवर्तन को भी अस्पष्ट नंबर प्लेटों के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सभी पेट्रोल पंपों और सीएनजी स्टेशनों पर पंजाबी और अंग्रेजी में कम से कम 3×3 फीट के सूचना बोर्ड अनिवार्य होंगे।
पंपों के सीसीटीवी/एएनपीआर कैमरे चालू रखे जाएंगे और वाहनों के रिकॉर्ड किए गए फुटेज को कम से कम 30 दिनों तक संरक्षित रखा जाएगा। वैध पंजीकरण या अस्थायी पंजीकरण संख्या होने पर नए वाहनों को छूट दी जाती है। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड एवं अन्य आवश्यक आपातकालीन वाहनों को भी इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 223 और मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है।