एसडीएम ने पटाखे लगाने के लिए स्थान किए निर्धारित, निर्धारित स्थान के अलावा पटाखे लगाने पर होगी कार्रवाई
बद्दी/सचिन बैंसल: दीपावली त्योहार के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से उपमंडल बद्दी क्षेत्र में पटाखों एवं अन्य विस्फोटक पदार्थों की बिक्री के लिए स्थान निर्धारित किए हैं। इन स्थानों के अतिरिक्त किसी भी अन्य अनधिकृत स्थान पर पटाखों की बिक्री पूर्णत: प्रतिबंधित की जाती है। लाइसेंस धारक को अपने साथ अग्निशमन यंत्र, रेत तथा पानी की बाल्टियाँ आदि आवश्यकतानुसार रखना अनिवार्य होगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बद्दी के एसडीएम डॉ. संजीव धीमान ने बताया कि बद्दी में दशहरा ग्राउंड, दावत चौक के पास,पार्किंग स्थल, स्वराज माजरा, पार्क, सीएचसी के पास व झाड़माजरी के हनुमान मंंदिर, बरोटीवाला के हैलीपेड के समीप खेल मैदान, मानपुरा में छिंज मेला मैदान तथा पट्टा में घ्यान रोड, पट्टा पुल के पास पटाखे लगाने के स्थान निर्धारित की गई है। उन्होंने थाना प्रभारी बद्दी/बरोटीवाला/मंनपुरा, तहसीलदार बद्दी तथा बीडीओ पट्टा/नालागढ़ को निर्देश दिए जाते हैं कि वे उपरोक्त चिन्हित स्थलों का निरीक्षण करें जहाँ पटाखों की बिक्री की अनुमति दी गई है।
किसी भी प्रकार की पटाखों व आतिशबाजी की बिक्री या भंडारण केवल सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी स्थायी अथवा अस्थायी लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों को ही करने की अनुमति होगी। अग्निशमन अधिकारी बद्दी को निर्देशित किया जाता है कि दीपावली के अवसर पर उपरोक्त निर्दिष्ट स्थलों पर अग्निशमन वाहन (फायर टेंडर) तैनात किए जाएं।
