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राहुल गांधी को कोर्ट से लगा बड़ा झटका, नहीं लड़ पाएंगे 2024 का चुनाव!

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नई दिल्ली: मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। सूरत की सीजेएम कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद इस फैसले को सूरत सेशंस कोर्ट में चुनौती दी गई थी लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी। जिसको देखते हुए राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का रूख किया था। जहां सुनवाई पूरी होने के बाद आज फैसले का दिन था। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी को यहां भी राहत नहीं मिली है।

अब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है कि सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखे जाने के बाद अब राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल की लोकसभा सदस्यता पहले ही जा चुकी है। राहुल गांधी की याचिका पर हाईकोर्ट ने पहले सुनवाई करते हुए कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अंतिम आदेश पारित करेंगे।

लोकसभा चुनाव 2019 से पहले 13 अप्रैल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ‘मोदी सरनेम’ पर बयान दिया था। गुजरात में बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से दायर 2019 मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी।

इसके बाद 24 मार्च को राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई। 25 मार्च को राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। 27 मार्च को सरकारी बंगला छोड़ने का नोटिस मिला। 22 अप्रैल को राहुल गांधी ने बंगला खाली कर दिया। सूरत सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, मगर राहत नहीं मिली। इसके बाद हाईकोर्ट से अपने फैसले पर पुर्नविचार करने की अपील की गई।

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