लुधियानाः मां बगलामुखी धाम ट्रस्ट (सिंगला एन्क्लेव, पखोवाल रोड) के अधिकृत प्रतिनिधि तरुण चौधरी की शिकायत पर पुलिस ने 2 पार्षदों गौरवजीत सिंह गोरा और पार्षद शिवा मल्होत्रा सिम्मू, पार्षद पति जतिंदर गोरयन सहित 13 लोगों को थाना डिविजन नंबर 5 की पुलिस ने नामजद कर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में व्यक्तियों की पहचान पार्षद पति जतिंदर गोरयन,पार्षद गौरवजीत सिंह गोरा, आशा भोला, लवीन तांगड़ी, रवीना मल्होत्रा, जनक रानी मल्होत्रा, सचिन मल्होत्रा, साक्षी बाहुबल, पंकज कपूर, सौरव कपूर, महक मल्होत्रा, मिनाक्षी मल्होत्रा, शिवा मल्होत्रा सिम्मू पार्षद के रूप में हुई है। शिकायतकर्ता प्रतीक टंडन मां बगलामुखी धाम मंदिर में सेवा करता है। आरोपी पक्ष को यह गलतफहमी और शक था कि मंदिर के ट्रस्ट और महंत प्रवीण चौधरी इस कानूनी लड़ाई में प्रतीक टंडन की मदद कर रहे हैं। उन्हें लगा कि महंत के कहने पर ही पुलिस ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की और उन्हें गिरफ्तार किया।
इसी रंजिश में आरोपियों ने महंत को निशाना बनाने की साजिश रची। दरअसल, आरोपियों ने 9 जून, 2026 को फिरोजपुर रोड स्थित पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर भारी भीड़ जुटाकर धरना दिया था और सोशल मीडिया व न्यूज चैनलों पर महंत के खिलाफ अमर्यादित और भ्रामक टिप्पणियां की थीं। आरोपियों ने महंत पर एक कारोबारी विवाद में 3 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने और सोने का कड़ा रिश्वत में लेने के गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस की उच्च स्तरीय जांच (एडीसीपी वैभव सहगल और एसीपी हरशप्रीत सिंह) में ये आरोप पूरी तरह निराधार और धार्मिक छवि को ठेस पहुंचाने वाले पाए गए, जिसके बाद थाना डिवीजन नंबर 5 में देर रात एफआईआर दर्ज की गई।
