तरनतारन: जिले के खेमकरण स्थित सरकारी स्कूल में तैनात 54 वर्षीय विज्ञान शिक्षक द्वारा कथित तौर पर नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म करने का मामला सामने आया था, जबकि एक अन्य छात्र द्वारा शिक्षक के कुकृत्य का वीडियो बना लिया गया था। वहीं, जब मामला जिला बाल संरक्षण अधिकारी राजेश कुमार तक पहुंचा, तो उन्होंने खेमकरण थाने के प्रभारी सब इंस्पेक्टर बलबीर सिंह के ध्यान में लाया।
शर्मनाक बात यह थी कि पुलिस शिक्षक को थाने ले आई, लेकिन पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया था, जिसके बाद बाल संरक्षण अधिकारी ने मामला पंजाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के ध्यान में लाया और आयोग के आग्रह पर पुलिस ने हड़बड़ाहट में मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन इस कृत्य को अंजाम देने वाले शिक्षक का नाम दर्ज करने के बजाय, एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। हालांकि पुलिस के पास उक्त वीडियो भी था। अब शिक्षा विभाग ने उक्त टीचर पर उचित कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है।
हवलदार अजीत सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खेमकरण में तैनात एक विज्ञान शिक्षक ने बच्चे के साथ कुकर्म किया, तो एक अन्य छात्र ने अपने मोबाइल पर इस घटना का वीडियो बना लिया, जो बाद में वायरल हो गया। जिला बाल संरक्षण अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि स्कूल प्रिंसिपल ने 19 सितंबर को उन्हें वीडियो और शिकायत सौंपी थी, जिसमें उक्त शिक्षक बच्चे से छेड़छाड़ करता हुआ दिखाई दे रहा था। उन्होंने तुरंत मामला खेमकरण थाना प्रभारी बलबीर सिंह के संज्ञान में लाया और स्कूल के विज्ञान शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने को कहा, लेकिन शिक्षक को स्कूल बुलाकर गिरफ्तार करने की बजाय, उसे कुछ देर बाद छोड़ दिया गया और उसे दोबारा स्कूल भी बुला लिया गया। राजेश कुमार ने बताया कि थाना प्रभारी ने कहा था कि जब तक पीड़ित बच्चे की पहचान नहीं हो जाती, वह कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। पुलिस की इस ढुलमुल कार्रवाई के चलते उन्होंने 23 सितंबर को मामला पंजाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संज्ञान में लाया, जिसके बाद एसएचओ ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर शिक्षक को एक बार फिर बाहर रहने की अनुमति दे दी।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि पंजाब राज्य बाल शिक्षक संरक्षण आयोग ने बच्चों से दुर्व्यवहार के मामले में थाना प्रमुख द्वारा उचित कार्रवाई न करने का कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग ने एसएसपी को लिखा है कि थाना प्रमुख ने पॉक्सो एक्ट की धाराओं के अनुसार समय पर कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। साथ ही, उन्होंने थाना प्रमुख को 8 अक्टूबर को आयोग के समक्ष पेश होने का भी आदेश दिया है।
जिला शिक्षा अधिकारी सतनाम सिंह बाठ ने बताया कि उक्त शिक्षक को निदेशक स्कूल शिक्षा पंजाब ने निलंबित कर दिया है। फाजिल्का जिले से संबंधित उक्त 54 वर्षीय शिक्षक का निलंबन के दौरान मुख्यालय पठानकोट बनाया गया है। यह आदेश निदेशक स्कूल शिक्षा गुरिंदर सिंह सोढ़ी ने गुरुवार को जारी किया।
