चंडीगढ़: ईडी टीम की हिरासत में चल रहे कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने गिरफ्तारी को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले को लेकर संजीव अरोड़ा ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने ईडी द्वारा हिरासत में लिए जाने को लेकर गैरकानूनी और असंवैधानिक करार देते हुए तत्काल रिहाई की मांग की है। इसी के साथ उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर और समस्त आपराधिक कार्रवाई को भी समाप्त करने की गुहार लगाई है।
इस अहम मामले पर आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। संजीव अरोड़ा ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि उनकी गिरफ्तारी स्पष्ट रूप से मनमानी है और भारतीय संविधान की धाराओं 14, 21 और 22 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करती है। उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारी बिना किसी अधिकार क्षेत्र (jurisdiction) के और तंत्रगत तरीके से की गई है।
याचिका के जरिए गुरुग्राम के सत्र न्यायाधीश-कम-विशेष न्यायाधीश (PMLA) द्वारा जारी रिमांड आदेशों को भी रद्द करने की मांग की गई है। उल्लेखनीय है कि अदालत ने उन्हें 16 मई तक ईडी की हिरासत में भेजा था। मंत्री ने अदालत से अपील की है कि गिरफ्तारी के क्रियान्वयन और उसके प्रभावों पर तत्काल रोक लगाई जाए। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर क्या फैसला सुनाती है।
