चंडीगढ़ः पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने ईडी टीम द्वारा हिरासत में लिए जाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस मामले को लेकर दोपहर तक सुनवाई होगी। वहीं संजीव अरोड़ा ने ईडी रिमांड पर भेजे जाने के बाद गुरुग्राम की विशेष अदालत में एक आवेदन दाखिल किया है। इसमें अदालत से अनुमति मांगी गई थी कि ईडी अधिकारी उन्हें अपनी पसंद का वकील चुनने और वकालतनामे पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जाए, ताकि वे अधिकारिक रूप से उनका केस लड़ सकें। मामले की सुनवाई पीएमएलए (PMLA) के विशेष जज और जिला जज नरेंद्र सूरा की अदालत में हुई।
सुनवाई के दौरान ईडी की मौजूद विशेष सरकारी वकील साइमन बेंजामिन ने इस मांग पर कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने अदालत को बताया कि विभाग को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि संजीव अरोड़ा अपनी पसंद का वकील नियुक्त करें। इसके बाद अदालत ने आवेदन स्वीकार करते हुए जांच अधिकारी को तुरंत आदेशों का पालन करने के निर्देश दिए। अदालत ने आदेश में कहा कि जांच अधिकारी मंत्री संजीव अरोड़ा को वकालतनामे पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दें। दस्तावेज़ की नियम अनुसार पुष्टि की जाए और उसके बाद संबंधित दस्तावेज़ उन्हें या उनके परिवार के सदस्य को सौंप दिए जाएं।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आदेशों का तुरंत प्रभाव से पालन किया जाए। इसी के साथ ही ईडी रिमांड के दौरान विशेष अदालत ने अहम आदेश जारी किए हैं। अदालत ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया है कि हिरासत के दौरान मुलज़िम को रोजाना सुबह 10 से 11 बजे तक एक घंटे के लिए अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जाए। इसके साथ ही अदालत ने ईडी को चिकित्सा अधिकारी द्वारा दी गई सभी सुविधाएं, दवाइयां और जरूरी उपकरण उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए हैं। विशेष जज नरेंद्र सूरा ने ये आदेश जारी करते हुए अगली सुनवाई 16 मई तय की है।
