चंडीगढ़ः पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर ग्रेनेड हमले के मामले में अदालत ने बलजिंदर सिंह उर्फ रैंबो, निशान सिंह, गुरिंदर सिंह उर्फ भिंदा, चढ़त सिंह और विकास कुमार के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किए हैं। इसके साथ ही अदालत ने प्रशासन से यह भी पूछा है कि इस मामले के एक और दोषी दिव्यांशू उर्फ गुड्डू को किस जेल में बंद किया गया है। अदालत ने इस संबंध में एक हफ्ते के अंदर पूरी जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि साल 2022 में मोहाली के सेक्टर 77 स्थित इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर पर ग्रेनेड से हमला हुआ था।
इसके साथ ही कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों पर चंडीगढ़ पुलिस के एस.पी. मनजीत शिओरन द्वारा नई बनी एस.आई.टी. की अगवाई की जाएगी और शहर में एक डी.एस.पी., एक इंस्पेक्टर और एक एस.आई. को शामिल किए जाने की जानकारी सामने आई है। उल्लेखनीय है कि पहले, पंजाब पुलिस ने इस घटना की जांच के लिए कई एस.आई.टी. का गठन किया था।
शुरुआती टीम की अगवाई अतिरिक्त निदेशक जनरल ऑफ पुलिस (एडीजीपी) एस.पी.एस. परमार कर रहे थे, जिसमें एस.एस.पी. संदीप मलिक और एस.पी. मनप्रीत सिंह सदस्य थे। बाद में हुई बदलावों में ए.डी.जी.पी. ए.एस. राय को परमार की जगह एस.आई.टी. का मुखिया बनाया गया, जबकि मलिक और सिंह अपनी भूमिकाओं में बने रहे। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा चंडीगढ़ पुलिस को एक हफ्ते का समय दिया गया था, जिसकी अवधि खत्म होने से पहले नई एस.आई.टी. बनाई गई है।