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जिला ऊना के निजी विद्यालयों को स्कूल समय निर्धारण में छूट, आदेश जारी 

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ऊना, सुशील पंडितः जिला ऊना के निजी विद्यालयों के लिए पूर्व में निर्धारित विद्यालय समय-सारिणी में आंशिक संशोधन किया गया है। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऊना जतिन लाल द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।
जिला दंडाधिकारी ने विद्यार्थियों के हित, सुविधा एवं उनके समग्र कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिले के सभी निजी विद्यालयों को विद्यालय संचालन समय निर्धारित करने में आवश्यक छूट प्रदान की है।
जारी आदेशों के अनुसार कुछ निजी विद्यालयों द्वारा जिला प्रशासन को दिए गए आवेदनों एवं अनुरोधों में दोपहर के लंबे समय तक विद्यालय संचालन को छोटे विद्यार्थियों के लिए असुविधाजनक बताया था। इन अनुरोधों पर संवेदनशीलता के साथ विचार करने के उपरांत उपायुक्त ने निजी विद्यालयों को यह अनुमति प्रदान की है कि वे अपने प्रबंधन स्तर पर स्थानीय परिस्थितियों तथा विद्यार्थियों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए विद्यालय का समय निर्धारित कर सकेंगे।
आदेशों के मुताबिक निजी विद्यालयों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय संचालन के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित सभी नियमों एवं विनियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जाए। साथ ही, विद्यार्थियों के लिए निर्धारित शिक्षण अवधि, शैक्षणिक दिवसों एवं अनिवार्य शिक्षण घंटों में किसी प्रकार की कमी न आने पाए।
यह निर्णय विद्यार्थियों की सुविधा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा विद्यालयों के सुचारु संचालन के बीच संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि बच्चों को अनुकूल एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।
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