जालंधर, ENS: रामामंडी के पूर्व एसएचओ राजेश कुमार अरोड़ा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। स्पा सेंटर से ढाई लाख रुपए की रिश्वत के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज जसविंदर सिंह की अदालत द्वारा गिरफ्तार किए गए थाना रामा मंडी के पुर्व मुखी राजेश कुमार अरोड़ा की जमानत की अर्जी को मंजूर किए जाने का हुक्म दिया है। राजेश कुमार अरोड़ा के विरुद्ध गत दिसंबर में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था। हालांकि इस मामले में थाना के अन्य मुलाजिम अनवर व संदीप उर्फ सन्नी को पहले ही वकील नवतेज सिंह मिन्हास की दलीलों से सहमत होते हुए जमानत मिल चुकी है।
उल्लेखनीय हे कि दकोहा की तरन इंक्लेव के रहने वाले राजेश उर्फ साबी ने बताया था कि वह रामामंडी में ग्रैंड स्पा सेंटर चलाता है। उसकी पत्नी और 4 लड़कियों को सीधे दकोहा चौंकी मे ले गए थे। इसके बाद वे चौंकी मे पहुंच गए। यहां पर अनवर और संदीप सन्नीणे मामला रफा दफा करने और सभी को छोड़ने के एवज मे एस.एच.ओ. से बात की तो सौदा 2.50 लाख रुपए मे तय हुआ था। पैसे मिलते ही सभी को बिना केस दर्ज किए छोड़ दिया था और राजेश की शिकायत पर थाना रामामंडी में प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट की धारा 342 के तहत केस दर्ज कर 2.50 लाख रुपए भी बरामद किए थे।
