चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में गत 17 नवंबर, 2021 की अधिसूचना के तहत वर्ष 2024-25 के दौरान जारी BC-A और BC-B नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्रों की वैधता देने के संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट द्वारा लिया गया यह निर्णय हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2024 में विभिन्न विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT) के 3069 पदों के लिए जारी भर्ती विज्ञापनों के मद्देनज़र लिया गया है। गत 23 जुलाई, 2024 को जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार, BC-A और BC-B श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को नवीनतम सरकारी निर्देशों और 16 जुलाई, 2024 की अधिसूचना के अनुरूप नए प्रमाणपत्र जमा करने की आवश्यकता थी।
16 जुलाई, 2024 की नई अधिसूचना जारी होने के बाद, 17 नवंबर, 2021 की अधिसूचना के तहत पहले जारी किए गए प्रमाण पत्रों को एचपीएससी द्वारा वैध नहीं माना जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप कई आवेदकों की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी। इसके बाद, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष कई रिट याचिकाएँ दायर की गईं।
कैबिनेट को सूचित किया गया कि 16 जुलाई, 2024 की अधिसूचना में किया गया मुख्य बदलाव केवल क्रीमी लेयर की स्थिति निर्धारित करने के लिए वार्षिक आय सीमा को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने से संबंधित है। इसलिए, जो उम्मीदवार 2021 की अधिसूचना के अनुसार नॉन-क्रीमी लेयर के अंतर्गत वर्गीकृत थे, वे संशोधित मानदंडों के तहत भी नॉन-क्रीमी लेयर श्रेणी में ही बने रहेंगे।
इसे ध्यान में रखते हुए, कैबिनेट ने मंजूरी दी कि 17 नवंबर, 2021 की अधिसूचना के तहत वर्ष 2024-25 के दौरान, 23 जुलाई, 2024 से पहले जारी किए गए BC-A/BC-B (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाणपत्रों को सभी प्रयोजनों के लिए वैध माना जाएगा। इस निर्णय से प्रभावित उम्मीदवारों को काफी राहत मिलने और भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।

