Girl in a jacket
HomeHaryanaकैबिनेट का बड़ा फैसला: BC-A/BC-B नॉन क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र प्रस्ताव मंजूर और...

कैबिनेट का बड़ा फैसला: BC-A/BC-B नॉन क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र प्रस्ताव मंजूर और उम्मीदवारों को मिली राहत, देखें वीडियो

WhatsApp Group Join Now
WhatsApp Channel Join Now

चंडीगढ़ः हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में बड़ी राहत दी गई। दरअसल, मंत्रिमंडल की बैठक में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के 3069 पदों के संबंध में BC-A और BC-B श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को राहत प्रदान की गई। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा 23 जुलाई, 2024 को विभिन्न विषयोंमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के 3069 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था। मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है कि 17 नवंबर, 2021 की अधिसूचना के तहत वर्ष 2024-25 के दौरान, 23 जुलाई, 2024 से पहले जारी किए गए BC-A/BC-B प्रमाणपत्रों को सभी प्रयोजनों के लिए वैध माना जाएगा। वहीं मंत्रिमंडल की बैठक में एग्रीगेटर लाइसेंस देने के लिए नियमों को फाइनल मंज़ूरी प्रदान की गई। नियमों के तहत, 1 जनवरी, 2026 से एनसीआर में एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर और ई कॉमर्स कंपनियों में नई गाड़िया सिर्फ़ सीएनजी, ईवी और स्वच्छ ईंधनवाली ही शामिल होंगी। मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा विभाग में अधीक्षक (फील्ड कैडर) के पद के लिए नए सेवानियमों को मंजूरी दी गई।

नए नियमों के अनुसार, अधीक्षक (फील्ड कैडर) के पद प्रमोशन तथा डेपुटेशन के माध्यम से भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने यूनिफाइड पेंशन स्कीमके संबंध में केंद्र सरकार के निर्णय वन-टाइम, वन-वे स्विच सुविधा को राज्यमें लागू करने की मंजूरी प्रदान की। इसके तहत, UPS का विकल्प चुनने वालेराज्य सरकार के कर्मचारी एक बार UPS से हरियाणा नई पेंशन योजना में स्विच कर सकेंगे। हरियाणा मंत्रिमंडल ने अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों के नियमितीकरण को विशेष नीति केदायरे में शामिल करने को मंजूरी दी। कम से कम 50 उद्यमी जिनकी इकाइयां कम से कम 10 एकड़ सन्निहित भूमि पर स्थित हैं, वे सामूहिक रूप से पोर्टल पर आवेदन करके इस नीति का लाभ ले सकेंगे। 3 अक्टूबर 2025 से पहले बनी ऐसी अनधिकृतऔद्योगिक कॉलोनियां नियमितीकरण के लिए पात्र होंगी। इनमें सड़क, पानी, बिजली और अन्यबुनियादी सुविधाएं विकसित होंगी। मंत्रिमंडल ने डेयरी फार्मिंग के प्रोत्साहन के लिए स्वयं सहायता समूहोंको ‘शामलात देह’ भूमि पट्टे पर देने को मंजूरी दी।

अब ग्राम पंचायतें हरियाणा राज्य आजीविका मिशन के साथ स्वयं सहायता समूहों को 500 वर्ग गज तक की भूमि 5 साल और 3 साल आगे अनुमति के साथ दे सकते हैं। हमने ‘मेक-इन-हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026’ तैयार की है, जिसे मंत्रिमंडल कीबैठक में मंजूरी दी गई। इस नई नीति में दशकों पुराने A, B, C और D ब्लॉक के वर्गीकरण प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। अब औद्योगिक प्रोत्साहन केवल चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि प्रदेश के हर ब्लॉक तक पहुंचेंगे। नई नीति में उद्योगों के लिए आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए हैं, जिनमें पूंजीगत सब्सिडी, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, स्टाम्प ड्यूटी प्रतिपूर्तिऔर रोजगार सृजन प्रोत्साहन शामिल है। उद्योगों को 30 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति का लाभ मिलेगा। महिलाओं, अनुसूचित जाति, दिव्यांगजन, अग्निवीर और पूर्वसैनिकों के लिए यह सहायता बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष की गई।

निवेशकों को उद्योग स्थापित करने में पारदर्शिता और सुविधाप्रदान करने हेतु 45 कार्य दिवसों में भूमि व्यवहार्यता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। हरित एवं सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्बनक्रेडिट, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित भवन और शून्य द्रव अपशिष्ट प्रणाली जैसे प्रावधान शामिल किए गए। मंत्रिमंडल ने नगर पालिका सीमा के भीतर इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के नए सब-डिविजन तथा पहले से अवैधरूप से सब-डिवाइडिड प्लॉट्स के नियमितीकरण के लिए नीति को मंजूरी दी। नीति के अनुसार, मूल इंडस्ट्रियलप्लॉट्स का न्यूनतम क्षेत्रफल एक एकड़ होना चाहिए तथा उसका संपर्क कम से कम 12 मीटर चौड़ी मौजूदा सड़क से होना आवश्यक है। प्रत्येक सब-डिवाइडिड तथा नए सब-डिवाइडिडप्लॉट्स का न्यूनतम आकार 500 वर्ग गज से कम नहीं होना चाहिए। मंत्रिमंडल ने हरियाणा लोक सेवा आयोग(ग्रुप-बी) राज्य सेवा विनियम, 1999 में संशोधन को मंजूरी दी।

इसके बाद एच.पी.एस.सी सुपरिंटेंडेंट पदोंकी संख्या 5 से बढ़कर 7 हो जाएगी। कैबिनेट ने अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (AKIC) के तहत हिसार एयरपोर्ट पर विकसित होने वाले इंटिग्रेटिड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया। 2988 एकड़ भूमि के हस्तांतरण पर स्टांपड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ की जाएगी। गुरुग्राम मेट्रो परियोजना की संशोधित परियोजना लागत को 5,452.72 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10,266.54 करोड़ रुपये करने के संशोधनको मंजूरी दी गई। गुरुग्राम सेक्टर-5 स्टेशन से गुरुग्राम रेलवे स्टेशन तक प्रस्तावित मेट्रो स्पर के संबंध में पूरक रिपोर्ट को भी मंजूरी दी है। मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी गुरुग्रामतक 28.50 किलोमीटर लंबी मेट्रो कनेक्टिविटी होगी, जिसमें 27 स्टेशन शामिल है। मंत्रिमंडल ने FDA विभाग में रेशनेलाइजेशन आयोग को मंजूरी दी।

आबकारी विभाग ने 17 सितंबर 2025 तक OTS भुगतान स्कीम चलाई थी। जिससे एक लाख 15 हजार लाभार्थियों को लाभ मिला था। मंत्रिमंडल ने आज ‘बकाया राशि की वसूली के लिए हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना (वन टाइम सैटलमैंट स्कीम) 2026 को मंज़ूरी दी। इस योजना का लाभ 1 जून, 2026 से विभाग के आनलाइन पोर्टल पर आवेदन करके लिया जा सकता है। GST लागू होने से पहले के 7 अधिनियमों के तहत बकाया राशि की वसूली के लिए योजना लाई गई। जिन करदाताओं की देय राशि एक लाख रुपये तक की है, उनका सम्पूर्ण बकाया कर, ब्याज एवं पेनेलिटी माफ किया गया।

इससे 13 हजार 374 करदाताओं का लगभग 1591 करोड़ रुपये का बकाया देय माफ होगा। पानीपत के चुलकाना धाम में हरियाणा बाबा श्री खाटूश्याम चुलकाना धाम श्राइन बोर्ड अध्यादेश 2026 को मंजूरी दी। बैठक में ‘मेवात कैडर’ में पीजीटी पदों पर भर्ती के लिए विशेष प्रावधान को मंजूरी दी गई। इस प्रावधान से ‘मेवात कैडर’ के रिक्त पदों पर ‘शेष हरियाणा कैडर’ के योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अवसर मिलेगा। एचपीएससी द्वारा 2024 में दोनों कैडरों (‘मेवात कैडर’ तथा ‘शेष हरियाणा कैडर’) में 20 विषयों के कुल 3069 पीजीटी पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे। इनमें 282 पद ‘मेवात कैडर’ के लिए तथा 2787 पद ‘शेष हरियाणा कैडर’ के लिए निर्धारित किए गए थे। अभ्यार्थियों को मेवात कैडर में नियुक्ति का अवसर दिया जाएगा। इस निर्णय से मेवात क्षेत्र में शिक्षकों की कमी दूर होगी।

- Advertisement -
Girl in a jacket

Disclaimer

All news on Encounter India are computer generated and provided by third party sources, so read and verify carefully. Encounter India will not be responsible for any issues.

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
Punjab

Latest News

- Advertisement -
- Advertisement -