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ऊना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका के 31 पदों के लिए मांगे आवेदन

7 अगस्त तक कर सकते हैं अप्लाई

31 रिक्त पदों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 11 और सहायिका के हैं 20 पद

ऊना/ सुशील पंडित : बाल विकास परियोजना ऊना के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के कुल 31 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक पात्र महिलाएं इनके लिए 7 अगस्त तक अप्लाई कर सकती हैं। बाल विकास परियोजना अधिकारी कुलदीप सिंह दयाल ने बताया कि विज्ञापित 31 रिक्त पदों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 11 और सहायिका के 20 पद शामिल हैं।

7 तक आवेदन, 13 को साक्षात्कार
कुलदीप सिंह दयाल ने कहा कि इच्छुक प्रार्थी सादे कागज पर बाल विकास परियोजना अधिकारी ऊना के कार्यालय में 7 अगस्त सायं 5 बजे तक आवेदन कर सकती हैं। 7 अगस्त के बाद किसी भी आवेदक/अभ्यर्थी का आवेदन/दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए साक्षात्कार 13 अगस्त को होंगे। प्रार्थी को साक्षात्कार के लिए 13 अगस्त को प्रातः 10 बजे समस्त मूल दस्तावेजों सहित बाल विकास परियोजना कार्यालय ऊना में पहुंचना होगा। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नंबर 01975-225538 व संबंधित पर्यवेक्षक कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

सभी को 7 अगस्त तक करना होगा आवेदन
दयाल ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश में आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं की नियुक्ति के लिए नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक संशोधन किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले जिन आवेदकों ने आंगनवाडी वर्कर्ज और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के 22 सितम्बर, 2023,  20 अक्तूबर, 2023 और 28 नवम्बर, 2023 के विज्ञापित पदों के लिए आवेदन किया था, उनके आवेदनों को अब रद्द समझा जाएगा । ऐसे सभी प्रार्थियों को भी अपना आवेदन दोबारा 7 अगस्त, 2024 तक करना होगा।

ये रहेंगे चयन के मानक व शर्तें
कुलदीप सिंह दयाल ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास निर्धारित की गई है। आवदेन करने की अंतिम तिथि तक प्रार्थी की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के लाभान्वित परिक्षेत्र (फीडर एरिया) का सामान्य निवासी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रार्थी के परिवार की वार्षिक आय 50 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसका प्रमाण पत्र नायब  तहसीलदार अथवा तहसीलदार या कार्यकारी मजिस्ट्रेट अधिकारी द्वारा प्रमाणित या प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए। प्रार्थी हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होनी चाहिए जिसका प्रमाण पत्र समक्ष अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

इन 11 केंद्रों में भरे जाएंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद
बाल विकास परियोजना ऊना के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र समूर कलां, आदर्श नगर अप्पर अरनियाला, हरिजन मोहल्ला अप्पर कोटला कलां, रैन्सरी मध्य, बदोली-1, भटोली-1 व वाल्मिकी मोहल्ला-1 बहडाला, लमलेहड़ा पुराना, केंद्र नं 18 बसदेहड़ा,  भड़ोलिया कलां बाडे़वाला मोहल्ला व  चिलावाला मोहल्ला बडेहर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का 1-1 पद भरा जाएगा।

इन 20 केंद्रों में होगी आंगनबाड़ी सहायिकाओं की नियुक्ति
वहीं बाल विकास परियोजना ऊना के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र राजपूत मोहल्ला-1 बहडाला, रायपुर-4, लमलेहडा-2, लमलेहडा ब्राह्मण मोहल्ला, केंद्र न. 16 बसदेहड़ा, केंद्र न. 13 बसदेहड़ा, नारी, जखेडा-2, भटोली-2, सनोली राजपूत जाट मोहल्ला-2, प्रेम नगर ऊना, रामपुर-2, धमान्दरी मनसोह, ब्राह्मण पट्टी मलाहत व रामपुर हरिजन मोहल्ला, अप्पर देहलां माहल दरजी-2, टक्का रामसहाय, त्यूड़ी-3, नीलाघाट कालोनी व अप्पर बसाल में आंगनवाड़ी सहायिकाओं का पद एक-एक पद भरा जाएगा।

25 अंकों की चयन प्रक्रिया
दयाल कहा कि विज्ञापित पदों के लिए चयन कुल 25 अंकों में से योग्यता के आधार पर होगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के लिए बारहवीं के अंक प्रतिशतता के अधिकतम पास अंक के आधार पर शैक्षणिक योग्यता के लिए अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे, जिसमें बारहवीं में अंकों का प्रतिशत अधिकतम 7 अंकों के अधीन आनुपातिक आधार पर होगा। उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को 3 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे, जिसमें स्नातक के लिए 2 अंक तथा स्नातकोत्तर और ऊपर के लिए 1 अंक रखा गया है। कार्य अनुभव के लिए अधिकतम 3 अंक दिए जाएंगे, इसमें संबंधित पंचायत में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता,आंगनवाड़ी सहायिका,बाल सेविका,बालवाड़ी शिक्षक,नर्सरी शिक्षक, सिलाई शिक्षक, ईसीसीई की शिशु पालक, जिन्होंने 10 महीने तक काम किया है, उन्हें प्रत्येक वर्ष के अनुभव के लिए एक अंक दिया जाएगा, जो अधिकतम 3 अंकों के अधीन होगा।

 

40 प्रतिशत और उससे अधिक विकलांगता वाली दिव्यांग महिलाओं के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। इसमें यह शर्त रहेगी कि विकलांगता इस प्रकार की ना हो कि वह उनकी नौकरी की जिम्मेदारी के निर्वहन में बाधा उत्पन्न करे। एससी,एसटी, ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 2 अंक, राज्य गृह निवासी,बालिका आश्रम निवासी, अनाथ, विधवा, निराश्रित, तलाकशुदा, विवाहित महिलाएं जिनके पति का पिछले 7 वर्षों से पता नहीं चल पा रहा है, महिलाएं जो अपने पतियों द्वारा परित्यक्त हैं और जो अपने माता-पिता के साथ रह रही हैं, के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। जिनके कोई पुत्र नहीं है ऐसे दो पुत्रियों वाले परिवारों की अविवाहित लड़की के लिए 2 अंक या जिनके कोई पुत्र नहीं है ऐसे दो पुत्रियों वाली विवाहित महिलाओं के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए 3 अंक दिए जाएंगे।

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