Himachal Govt
Nationalइलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश- स्कूल में स्कार्फ या हिजाब पहनने की अनुमति...

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश- स्कूल में स्कार्फ या हिजाब पहनने की अनुमति नहीं

WhatsApp Group Join Now
WhatsApp Channel Join Now

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के एक स्कूल की एक नाबालिग छात्रा द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने कक्षाओं में शामिल होने के दौरान निर्धारित स्कूली ड्रेस कोड के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी। ये निर्णय जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने सुनाया है। अदालत ने कहा कि स्कूल की यूनिफॉर्म अनुशासन, बच्चों के बीच समानता, संस्थागत पहचान और एक धर्मनिरपेक्ष माहौल को बढ़ावा देती है क्योंकि वे सभी धर्मों के छात्रों पर समान रूप से लागू होती हैं।

याचिकाकर्ता छात्रा ने इसी स्कूल से अपनी हाई स्कूल परीक्षा पास की थी और कक्षा 11वीं में प्रवेश की मांग कर रही थी। उसने दावा किया था कि वह कक्षा 6वीं से ही अपनी स्कूल यूनिफॉर्म के ऊपर स्कार्फ पहनती आ रही है और इस पर कभी कोई आपत्ति नहीं जताई गई। अपने दावे के समर्थन में उसने अदालत के सामने कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं के अपने पहचान पत्र और सामूहिक तस्वीरें पेश की। हालांकि, कक्षा 11वीं में प्रवेश के समय स्कूल प्रबंधन ने कहा कि स्कार्फ पहनना ड्रेस कोड का उल्लंघन है और इसी आधार पर उसे प्रवेश देने से इनकार कर दिया।

छात्रा ने जिला मजिस्ट्रेट को दो शिकायत पत्र सौंपे। जिला मजिस्ट्रेट ने जिला विद्यालय निरीक्षक से रिपोर्ट मांगी। सहायक डीआईओएस ने दोनों पक्षों को शामिल करते एक सुनवाई की, जहां स्कूल के प्रिंसिपल ने स्पष्ट किया कि स्कूल एक सह-शिक्षा (co-educational) संस्थान है, जहां सभी समुदायों के बच्चे एक समान ड्रेस कोड के तहत पढ़ाई करते हैं। किसी एक छात्र को विशेष छूट देने से स्कूल की अनुशासन व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

छात्रा के वकील ने तर्क दिया कि स्कार्फ पहनना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा है और यह उसकी गरिमा तथा शारीरिक स्वायत्तता से जुड़ा हुआ है। यह भी तर्क दिया कि स्कार्फ पहनना उसकी धार्मिक प्रथा का हिस्सा है, और उसे ऐसा करने से रोकना अनुच्छेद 14 और 19(1)(a) के तहत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

राज्य सरकार और सीबीएसई की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि यह स्कूल एक निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान है जो राज्य के सीधे नियंत्रण में नहीं आता है। यूनिफॉर्म का निर्धारण करना स्कूल प्रशासन का नीतिगत मामला है, जिसका उद्देश्य छात्रों के बीच एकरूपता बनाए रखना है। उन्होंने तर्क दिया कि धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। अदालत ने टिप्पणी की कि पहले आपत्ति न किए जाने का कारण ढिलाई, लापरवाही, इच्छाशक्ति की कमी या केवल शिष्टाचार हो सकता है, लेकिन जब स्कूल बाद में अपने नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्णय लेता है, तो उस पर ‘विवोद का सिद्धांत’ लागू नहीं होता।

उच्च न्यायालय ने कहा कि ड्रेस कोड तय करने का स्कूल का अधिकार पूरी तरह से उचित है, और इसमें बदलाव की मांग करने वालों को ड्रेस कोड के बजाय अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए।

Disclaimer

All news on Encounter India are computer generated and provided by third party sources, so read and verify carefully. Encounter India will not be responsible for any issues.

Advertisement

Himachal Govt

Related Articles

Hot this week

पीरनिगाह से लौट रहा श्रद्धालुओं से भरा मालवाहक वाहन खाई में गिरा; 50 घायल, देखें वीडियो

ऊनाः हिमाचल प्रदेश के ऊना स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल...

Punjab News: नशे के खिलाफ अनोखी मिसाल पेश, ठीक होने पर मिलेंगे 1100 रुपये

मोगाः पंजाब सरकार द्वारा नशे के खिलाफ चलाई गई...

टाइल मिस्त्री की तेजधार हथियारों से हत्या, 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

फतेहाबादः उपमंडल के गांव झलनिया में बीती रात (40)...

पीरनिगाह से लौट रहा श्रद्धालुओं से भरा मालवाहक वाहन खाई में गिरा; 50 घायल, देखें वीडियो

ऊनाः हिमाचल प्रदेश के ऊना स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पीरनिगाह से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा मालवाहक वाहन मंगलवार...

Punjab News: नशे के खिलाफ अनोखी मिसाल पेश, ठीक होने पर मिलेंगे 1100 रुपये

मोगाः पंजाब सरकार द्वारा नशे के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत लगातार नशे के आदी लोगों का नशा...

टाइल मिस्त्री की तेजधार हथियारों से हत्या, 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

फतेहाबादः उपमंडल के गांव झलनिया में बीती रात (40) टाइल मिस्त्री की कथित रूप से लाठी-डंडों और तेजधार हथियारों...

Jalandhar News: Bikaner Sweets मालिक की पत्नी का पुलिस पर आरोप, कहा- कर्मी बोला पति मरा तो नहीं, देखें वीडियो

आरोपः सरकारी गाड़ी पर नहीं कर रही पुलिस कार्रवाई, फिर गाड़ी को लगा दें आग जालंधर, ENS: शहर के पॉश...