नई दिल्ली: सोशल मीडिया के जरिए रातो-रात बनी कॉकरोच जनता पार्टी यानी (CJP) के फाउंडर Abhijit Dipke को SEM कोर्ट से जमानत मिल गई है। दिपके की जमानत से कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों में एक बार फिर उत्साह नजर आ रहा है। हालांकि उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और एक ‘पीस बॉन्ड’ यानी शांति समझौते पर साइन करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा।
मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट द्वारा अभिजीत दिपके को पीस बांड पर जमानत दी गई है, जिसकी कंडीशन कोर्ट ने तय की है। उन्हें 50 हजार के श्योरिटी बांड पर जमानत मिली है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी गई है। एक ‘पीस बॉन्ड’ (शांति बनाए रखने का मुचलका) पर हस्ताक्षर करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा।
दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दिपके और नेहा बोरा को प्रिवेंटिव सेक्शन्स के तहत हिरासत में लिया था। इसके बाद नेहा को 65 डीपी एक्ट में लीगल फॉर्मेलिटी के बाद छोड़ दिया गया लेकिन अभिजीत को शांति भंग के केस में BNSS की धारा 126/170 में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद आज अभिजीत को SEM कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें आज सशर्त जमानत मिल गई।
पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने किया था दिपके को सपोर्ट
अभिजीत दिपके को हिरासत में लेने के बाद पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके सपोर्ट में आ गईं और उन्होंने केंद्र सरकार व दिल्ली पुलिस को जमकर खरी-खरी सुनाईं। ममता ने साफ कहा कि अभिजीत दिपके और उनके साथी ना घबराएं, अभी दीदी आपके साथ हैं।
