चंडीगढ़: स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक किफायती और सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में 3 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय वाले परिवारों तक ‘चिरायु’ स्वास्थ्य योजना के लाभ का विस्तार किया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग की 13 अक्टूबर, 2026 की अधिसूचना के अनुसार, चिरायु विस्तार योजना 1 नवंबर, 2026 से प्रभावी होगी।
इस विस्तारित योजना के तहत, पात्र परिवार मामूली वार्षिक योगदान देकर प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का कैशलेस अस्पताल इलाज प्राप्त कर सकेंगे। इस विस्तार से मध्यम और उच्च आय वाले अधिक से अधिक परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने पर होने वाले खर्च के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
डॉ. मिश्रा ने कहा कि लाभार्थी राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी प्रावधान के तहत भारत में कहीं भी पैनलबद्ध अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं। लाभार्थियों की शिकायतों के निवारण के लिए जिला और राज्य दोनों स्तरों पर एक शिकायत निवारण तंत्र काम करेगा। अस्पताल में भर्ती होने के समय लाभार्थियों को अपना आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड नंबर या पीपीपी आईडी प्रदान करना होगा।