चंडीगढ़ः वेब सीरीज ‘लुक्खे’ में महिलाओं के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी के मामले में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता व अभिनेता योगराज सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। दरअसल, चंडीगढ़ जिला अदालत ने योगराज की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। जिला न्यायालय ने आज मामले की सुनवाई करते हुए योगराज सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। योगराज सिंह ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत का रुख किया था।
पिछली सुनवाई के दौरान, चंडीगढ़ पुलिस ने अदालत में जवाब दाखिल कर योगराज सिंह की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया था। चंडीगढ़ के 2 एडवोकेट उज्ज्वल भसीन और जतिन वर्मा ने इस मामले में एसएसपी को शिकायत दी थी। शिकायत में कहा गया कि सोशल मीडिया पर 17 सेकेंड की एक वीडियो क्लिप वायरल हुई, जिसमें महिलाओं के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। वेब सीरीज लुक्खे के एक वायरल वीडियो क्लिप में योगराज सिंह के किरदार द्वारा महिलाओं के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था।
यह वीडियो अमेजन प्राइम वीडियो पर 8 मई 2026 को रिलीज हुई हिंदी वेब सीरीज लुक्खे के एक एपिसोड का हिस्सा बताया गया है। शिकायतकर्ताओं का कहना था कि इस तरह की भाषा महिलाओं की गरिमा और सम्मान पर सीधा हमला है। मामले में दर्ज एफआईआर के दौरान पुलिस की लापरवाही भी सामने आई थी। सेक्टर-36 थाना पुलिस ने योगराज सिंह के पते की जगह पंजाब महिला आयोग का पता दर्ज कर दिया था। बाद में पुलिस ने अपनी गलती सुधार ली।
