अमृतसरः अजनाला में 26 मई को होने वाले नगर पंचायत के चुनावों से पहले पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। माननीय हाईकोर्ट ने नगर पंचायत अजनाला के चुनावों पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद इलाके की राजनीति में काफी हलचल मची है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए एडवोकेट बृज मोहन औल ने बताया कि अदालत में वार्डबंदी प्रक्रिया को लेकर याचिका दायर की गई थी।
उन्होंने कहा कि नगर पंचायत अजनाला में अभी तक वार्डबंदी की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इसलिए पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनावों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि जब तक वार्डबंदी की कार्रवाई पूरी नहीं होती, तब तक नगर पंचायत अजनाला के चुनाव नहीं कराए जाएंगे। इस फैसले के बाद चुनाव मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों और राजनीतिक पार्टियों में हलचल मच गई है।
वहीं, क्षेत्र के लोगों में भी इस फैसले को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे न्यायसंगत बता रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि चुनाव समय पर होने चाहिए थे ताकि विकास कार्यों में देरी न हो। फिलहाल, सभी की निगाहें अब वॉर्डबंदी प्रक्रिया के पूरा होने और अदालत के अगले निर्देशों पर टिकी हुई हैं। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा और प्रक्रिया पूरी होते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
