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पंजाबः हाईकोर्ट ने ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट को किया सस्पेंड, जानें मामला

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लुधियानाः पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने लुधियाना में तैनात एक ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट को सस्पेंड कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार जस्टिस संधावालिया के लुधियाना दौरे के दौरान जज के कार्य में खामियां मिली थी। इन पर संज्ञान लेते हुए हाइकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और हाईकोर्ट के जजों ने ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास-कम- सिविल जज (जूनियर डिवीजन) राजीव गर्ग के खिलाफ कार्रवाई की है। सस्पेंशन पीरियड के दौरान उनका हेडक्वार्टर नवांशहर बनाया गया है।

जानकारी के अनुसार जस्टिस संधावालिया बीते सप्ताह लुधियाना दौरे पर आए थे। इसी दौरान जज गर्ग की कार्यप्रणाली जांच के दायरे में आई। निरीक्षण करते समय कोर्ट प्रोसीडिंग, रिकार्ड मैंटेनेंस और कर्तव्यों के निर्वहन में कमियां पाई गई। संधावालिया ने इन सभी बातों का संज्ञान लिया। जस्टिस संधावालिया ने संविधान के अनुच्छेद 235 और पंजाब सिविल सेवा (दंड व अपील) नियमों के प्रावधानों के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजीव गर्ग को सस्पेंड किया गया।

जांच पूरी होने तक उन्हें अपना हेडक्वार्टर ना छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। शुरुआत में कार्रवाई विभाग की इंटरनल विजिलेंस को सौंपा गया। विजिलेंस ने इस मामले को जजों के समक्ष पेश करने का सुझाव दिया। हाईकोर्ट के सभी जजों ने एक साथ इस मामले पर विचार किया और निर्णय लिया। हाईकोर्ट ने इस निर्णय के अलावा अक्टूबर 2023 से अब तक 4 न्यायिक अधिकारियों को सस्पेंड किया है।

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