मोहालीः पंजाब में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। सतिंदर मालही (कुराली सर्कल) और ईआई गुरप्रीत सिंह (जीरकपुर सर्कल) के नेतृत्व में आबकारी निरीक्षकों ने आबकारी पुलिस और स्थानीय पुलिस के समन्वय से जीरकपुर-अंबाला रोड पर ‘स्काई टोयोटा’ के सामने विशेष नाका लगाकर चेकिंग शुरू की हुई थी। इस दौरान सुबह करीब 6:30 बजे जीरकपुर-अंबाला रोड से गुजर रही एक सफेद रंग की महिंद्रा बोलेरो पिकअप को शक के आधार पर रोका गया। जब अधिकारियों ने वाहन की गहन तलाशी ली तो उसमें से 150 बोतल ‘ग्रे वुल्फ’ (जामुन-ए-वोदका) बरामद हुईं। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि यह शराब अवैध रूप से ले जाई जा रही थी।
मौके पर मौजूद टीम ने तुरंत वाहन को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया। आरोपी की पहचान पलविंदर सिंह, पुत्र स्वर्गीय अमरिक सिंह, निवासी गांव रोपड़ी, डाकघर भरेरी, तहसील भोरंज के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान आरोपी शराब की खेप से संबंधित कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका।
आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच में यह शराब चंडीगढ़ मार्का थी और इसे केवल चंडीगढ़ में ही बेचा जा सकता है। फिलहाल पुलिस ने मामले में जांच तेज कर दी है और आरोपी के खिलाफ पुलिस स्टेशन मुल्लांपुर में पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 61 और 78(2) के तहत एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध शराब के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
