प्रशासन का बड़ा ऐलानः Railway टिकट आरक्षण नियमों में हुआ बदलाव, आदेश जारी

प्रशासन का बड़ा ऐलानः Railway टिकट आरक्षण नियमों में हुआ बदलाव, आदेश जारी प्रशासन का बड़ा ऐलानः Railway टिकट आरक्षण नियमों में हुआ बदलाव, आदेश जारी

नई दिल्लीः रेलवे नियमों को लेकर प्रशासन द्वारा बड़ा बदलाव किया गया है। आप यदि ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिये बेहद जरुरी है। दरअसल, जारी आदेशों के मुताबिक अब यात्रा से 120 दिन पहले नहीं बल्कि सिर्फ 60 दिन पहले ही एडवांस रिजर्वेशन किया जा सकेगा। रेलवे ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं। आदेश के मुताबिक नया नियम 1 नवंबर से लागू हो जाएगा।

बता दें कि बड़े शहरों में नौकरी या पढ़ाई करने के लिए घर से दूर रहने वालों को भी घर लौटने का मन करता है, और ऐसे वक्त में भारतीय रेल उनका सबसे बड़ा सहारा होता है। हमारे मुल्क में हज़ारों-लाखों लोग अपने-अपने घरों से दूर रहते हैं और छुट्टियों में घर लौटने के लिए ट्रेन का टिकट बुक कराना चाहते हैं, जिसके लिए रेलवे ने 90 दिन एडवान्स में टिकट बुक कराने की सुविधा दी हुई थी। अब टिकट बुकिंग की समय सीमा को घटा दिया है।

रेलवे के मुताबिक, बदले हुए इस नियम का प्रभाव 31 अक्टूबर, 2024 तक बुक की जा चुकी टिकटों पर नहीं पड़ेगा, हालांकि, 60 दिन की ARP से परे की गई बुकिंग को रद्द करने की अनुमति दी जाएगी। भारतीय रेल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कुछ दिन के समय की एक्सप्रेस ट्रेनों – जैसे ताज एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस आदि – के मामले में नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा, जहां अग्रिम आरक्षण के लिए कम समय सीमा वर्तमान में ही लागू है। इसके अलावा, विदेशी पर्यटकों के लिए रखी गई 365 दिन की सीमा के मामले में भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

 

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