जालंधर, ENS: एसआईआर प्रक्रिया को लेकर वरजीत वालिया ने प्रेस वार्ता करके अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वह यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि यदि किसी मतदाता को नोटिस मिला है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उसका वोट रद्द कर दिया गया है। नोटिस केवल उन मामलों में जारी किया जाता है, जहां किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि, डेटा मिसमैच या मैपिंग से संबंधित समस्या सामने आती है। यह पूरी प्रक्रिया पुरानी मतदाता सूची को आधार बनाकर की गई है। पुरानी सूची में दर्ज प्रत्येक मतदाता को एन्यूमरेशन फॉर्म दिया गया था। जिन मतदाताओं के एन्यूमरेशन फॉर्म प्राप्त हो गए हैं, उनके नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे।
यदि किसी रिकॉर्ड में कोई लॉजिकल त्रुटि या अनमैप्ड एंट्री होगी, तो केवल उसी स्थिति में संबंधित मतदाता को नोटिस जारी किया जाएगा। एसआईआर के दौरान बूथ लेवल अधिकारी (BLO) द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया कि मतदाता उस पते का सामान्य निवासी है या नहीं तथा उसकी जानकारी सही तरीके से दर्ज की गई है। एन्यूमरेशन फॉर्म स्वयं मतदाता या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा भी भरा जा सकता था और ऐसे सभी फॉर्म स्वीकार किए गए हैं। यदि किसी कारणवश किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं आता है, तो वह निर्धारित अवधि के दौरान दावा एवं आपत्ति प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकता है।
आवश्यकता के अनुसार फॉर्म-6 के माध्यम से नया नाम जोड़ा जा सकता है या फॉर्म-8 के माध्यम से आवश्यक संशोधन कराया जा सकता है। जिन मतदाताओं को नोटिस जारी होगा, उन्हें निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा। यदि कोई मतदाता स्वयं उपस्थित नहीं हो सकता, तो वह अपने परिवार के किसी वयस्क सदस्य या निकट संबंधी को अपनी ओर से अधिकृत कर सकता है। बीएलओ द्वारा नोटिस के साथ एक प्राधिकरण पत्र भी दिया जाएगा। इसे भरकर अधिकृत व्यक्ति मतदाता की ओर से आवश्यक दस्तावेज़ जमा कर सकता है।
इससे किसी भी मतदाता को अनावश्यक परेशानी नहीं होगी। हमारा उद्देश्य किसी भी पात्र मतदाता को मतदाता सूची से बाहर रखना नहीं है। SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो और कोई भी अपात्र या गलत प्रविष्टि सूची में न रहे। इसलिए सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि यदि उन्हें कोई नोटिस प्राप्त होता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करें और अपनी जानकारी का सत्यापन कराएँ। इससे आपकी मतदाता संबंधी प्रक्रिया सुचारु रूप से पूरी हो जाएगी।