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जालंधरः पटाखा व्यापारियों के लिए अहम खबर, प्रशासन ने जारी किए सख्त आदेश

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जालंधर, ENS: दीवाली का त्यौहार पास आते ही पटाखों को लेकर प्रशासन द्वार सख्ती शुरू हो गई है। इसी के तहत जहां पूरे राज्य में पटाखों को लेकर विभिन्न गाइडलाइंस जारी की गई है, वहीं जालंधर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा पटाखा निर्माताओं और बेचने वालों को सख्त हिदायत जारी की है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अंकुर गुप्ता ने कहा कि पटाखा निर्माता पटाखे के पैकेट पर आवाज का लेवल डेसिबल्स में प्रिंट करेंगे। वहीं, शहर में कमिश्नरेट पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं।

इसकी उल्लंघना करने वाले पर सख्त कार्रवाई के आदेश हैं। बता दें कि पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त गाइडलाइंस है कि एरिया में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही चलाए जाएं। जिसे लेकर हर राज्य की सरकार अपने-अपने स्तर पर काम कर रही है। जालंधर पुलिस ने भी इसी क्रम में उक्त पाबंदियां लागू की है। जारी आदेशों में कहा गया है कि राज्य में लड़ी वाले पटाखे और सीरीज में चलने वाले पटाखों के निर्माण, स्टाक, डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। राज्य में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बिक सकेंगे।

इन पटाखों की बिक्री भी लाइसेंस धारक दुकानदार ही कर पाएंगे। कोई भी लाइसेंस धारक अगर प्रतिबंधित पटाखे बेचता हुआ पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई के आदेश हैं। दीवाली की रात 8 से 10 बजे तक, गुरु पर्व पर सुबह 4 से 5 बजे तक और रात 9 से 10 बजे तक पटाखे चला सकेंगे। इसी तरह क्रिसमिस के दौरान 25 और 26 दिसम्बर को रात 11.55 से लेकर 12.30 बजे तक, और नववर्ष पर रात 11.55 से 12.30 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है। अगर कोई इन आदेशों का उल्लंघन करता पकड़ा गया तो उस पर केस दर्ज किया जाएगा।

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