नई दिल्ली : शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नया अपडेट सामने आया है। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कपल को अंतरिम राहत दी है। इससे पहले, शिल्पा और राज ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके घर को खाली करने के लिए नोटिस भेजे जाने के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी द्वारा फार्महाउस को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया गया था।
लेकिन अब अदालत ने कहा है कि ED इन नोटिसों को तब तक लागू नहीं करेगा जब तक कि उनकी अपील पर फैसला नहीं हो जाता। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को बॉम्बे हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया है। जानकारी के लिए बात दें कि यह मामला एक प्रॉपर्टी अटैचमेंट से जुड़ा है, जिसमें ईडी ने शिल्पा और राज को उनके मुंबई और पुणे स्थित घरों से खाली करने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन अब कोर्ट के अगले आदेश तक उन्हें घर नहीं खली करना पड़ेगा।
ईडी ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि वे शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को दी गई बेदखली नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। बेंच में जज रेवती मोहिते डेरे और पी.के. चव्हाण ने जोड़े को रोक के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी और कहा कि जब तक अपीलीय प्राधिकारी उनकी अपील पर फैसला नहीं लेता, तब तक बेदखली नोटिस के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
