नई दिल्लीः तमिलनाडु की हाल ही में बनी नई सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी नौकरियों में उम्र सीमा में पांच साल की छूट देने का आदेश जारी किया है। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में ये नियम पांच साल लागू रहेंगे। वहीं, सीएम विजय का ये फैसला फिर चर्चा में आ गया है।
फैसले को लेकर तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति भी जारी कर दिया गया है। इस विज्ञप्ति में लिखा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों के अनुरोधों पर विचार करते हुए मुख्यमंत्री विजय ने यह छूट देने का आदेश दिया है।
ये होंगे उम्र सीमा में बदलाव
आपको बता दें कि तमिलनाडु में वर्तमान में ग्रुप की सरकारी नौकरियों के लिए जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा 32 वर्ष है और रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए ये आयु सीमा 37 वर्ष है। हालांकि, सीएम विजय के आयु सीमा में 5 साल की छूट के आदेश के बाद ये आयु सीमा क्रमशः 37 और 42 वर्ष हो जाएंगी।
विज्ञप्ति के मुताबिक, ग्रुप I की नौकरियों के लिए दिव्यांग (जनरल कैटेगरी) उम्मीदवारों की वर्तमान आयु सीमा 42 वर्ष है और दिव्यांग (रिजर्व कैटेगरी) के उम्मीदवारों के लिए यह आयु सीमा 47 वर्ष है। नए नियम के बाद ये आयु सीमा बढ़कर क्रमशः 47 और 52 वर्ष हो जाएंगी।
