लुधियानाः पंजाब पुलिस के तत्कालीन एसएचओ बलजिंदर सिंह को एक अदालत ने लगभग 6 साल पुराने मामले में 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई है। मामला जून 2019 का है। खन्ना सदर पुलिस स्टेशन में 3 लोगों को पीटने के मामले में एक पिता और बेटा भी शामिल था। बताया जा रहा है कि उनके कपड़े उतरवाकर उनकी पिटाई करने और इस घटना का वीडियो बनाकर उसे वायरल करने से जुड़ा है।
मामले में आरोपी हवलदार वरुण शर्मा को बरी कर दिया गया। खन्ना सदर थाने के तत्कालीन एसएचओ बलजिंदर सिंह पर एक अमृतधारी व्यक्ति, उसके बेटे और उनके साथी को अपने कार्यालय में निर्वस्त्र कर पीटने और बाद में उनकी वीडियो वायरल करने के आरोप लगे थे। शिकायत के बाद एडीजीपी डॉ. नरेश अरोड़ा की अगुआई में एसआईटी गठित की गई थी। जांच के बाद वर्ष 2020 में खन्ना के सिटी थाना-1 में तत्कालीन इंस्पेक्टर बलजिंदर सिंह व हवलदार वरुण कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया।