चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 तथा नियम, 2025 के तहत पात्र अनुबंध कर्मचारियों के पंजीकरण एवं सत्यापन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की समय-सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा पत्र जारी किया गया है। अब वेब पोर्टल पर पात्र अनुबंध कर्मचारियों का पंजीकरण 30 सितंबर, 2026 तक किया जा सकेगा। पंजीकरण के बाद आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) द्वारा आवेदनों का सत्यापन 15 अक्टूबर, 2026 तक किया जाएगा। इसके पश्चात संबंधित विभागाध्यक्ष डीडीओ से प्राप्त आवेदनों का सत्यापन 31 अक्टूबर, 2026 तक पूरा करेंगे।
सरकार ने सभी पात्र अनुबंध कर्मचारियों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना पंजीकरण पूरा करने को कहा है। संबंधित डीडीओ और विभागाध्यक्षों को भी समयबद्ध तरीके से सत्यापन सुनिश्चित करने तथा संशोधित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं