नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले की विशेष सांसद-विधायक अदालत ने सोमवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में दोषमुक्त कर दिया। यह मामला 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बेंगलुरु में एक रैली के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा था।
एक अधिवक्ता के अनुसार स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाते राहुल गांधी को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने संबंधित कानूनी प्रावधान का हवाला देते दलील दी कि राहुल गांधी ने कथित बयान सद्भावना में दिया था और उनका उद्देश्य किसी की मानहानि करना नहीं था। अदालत ने मामले में फैसला सुनाते उन्हें दोषमुक्त कर दिया। राहुल गांधी सोमवार सुबह लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे थे। वहां से वह सड़क मार्ग से सुलतानपुर के लिए रवाना हुए। रायबरेली से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी के स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता और स्थानीय पार्टी नेता जुटे थे।
सुलतानपुर जाते समय पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर उनके काफिले की कुछ गाड़ियां आपस में टकरा गईं। पुलिस अधिकारी के अनुसार, काफिले में आगे चल रही एक निजी गाड़ी के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे के वाहन आपस में भिड़ गए। हालांकि, घटना में कोई गंभीर चोट नहीं आई और राहुल गांधी सुरक्षित सुलतानपुर अदालत पहुंच गए।