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Punjab News: लोक अदालत में महिला आयोग चेयरपर्सन ने कई केसों का किया निपटारा, देखें वीडियो

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विवाहिक विवाद, घरेलू हिंसा और बुजुर्गों की अनदेखी के अधिक मामले शामिल

अमृतसरः पुलिस लाइन में पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन राज लाली गिल के नेतृत्व में महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं अपनी शिकायतें लेकर पहुंचीं, जहां कई मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया और कुछ मामलों में अगली कार्रवाई के आदेश भी जारी किए गए। मीडिया से बातचीत करते हुए चेयरपर्सन राज लाली गिल ने बताया कि महिला आयोग द्वारा हर जिले में जाकर इस तरह की लोक अदालतें लगाई जा रही हैं, ताकि वह महिलाएं जो किसी कारणवश कार्यालय नहीं पहुंच पातीं, उन्हें न्याय पहुंचाया जा सके।

उन्होंने कहा कि कई बार छोटे बच्चों, दूरी या अन्य पारिवारिक कारणों से महिलाएं अपने मामले दर्ज नहीं करवा पातीं, जिसे देख आयोग ने खुद मैदान में जाकर सुनवाई करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि आज की लोक अदालत में कुल 33 केस दर्ज थे, जिनमें से लगभग 10 मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया, जबकि 4 मामलों में पुनः जांच के आदेश दिए गए हैं। अधिकांश मामले विवाहिक विवादों से संबंधित थे, जहां पतियों के बाहरी रिश्तों, घरेलू हिंसा, महिलाओं को खर्च न देने और बच्चों की देखभाल न करने की शिकायतें आईं।

इसके अलावा बुजुर्ग माता-पिता से भी शिकायतें मिलीं कि उनके बच्चे उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं और उन्हें घर से निकाल रहे हैं। कुछ महिलाओं ने बताया कि उनके बच्चों को ससुराल वाले अपने पास रख लेते हैं और मां को वापस नहीं देते। आयोग ने इन मामलों में तुरंत दखलअंदाजी कर उनके समाधान का प्रयास किया। राज लाली गिल ने कहा कि समाज में बढ़ रहे घरेलू झगड़ों के पीछे एक बड़ा कारण पारिवारिक संबंधों में आ रही दूरी है।

उन्होंने कहा कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के प्रभाव के कारण लोग घर की बजाय बाहर के रिश्तों की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे परिवार टूट रहे हैं और बच्चों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने माना कि कुछ मामलों में नशा और शराब की लत के कारण घरेलू हिंसा बढ़ रही है, जिससे महिलाओं का जीवन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि जहां भी पुलिस कर्मचारियों की लापरवाही के आरोप लगते हैं, वहां जांच कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए आयोग प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी इस तरह की लोक अदालतों के माध्यम से महिलाओं की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा।

 

 

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