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Punjab News: गैंगस्टर डोनी और बग्गा गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार, 2 अवैध पिस्तौल बरामद, देखें वीडियो

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लुधियानाः कमिश्नरेट पुलिस ने गैंगस्टरों के खिलाफ चलाये गये अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए  ‘डोनी बल’ और ‘अर्श बग्गा’ के 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 अवैध पिस्तौल (.30 बोर) और 9 जिंदा कारतूस के साथ एक प्लैटिना मोटरसाइकिल बरामद हुई है। जिनकी पहचान राजवीर सिंह उर्फ राजी और सुखविंदर सिंह उर्फ नीला (दोनों निवासी पिंड बद्दोवाल, थाना मुल्लांपुर दाखा के रूप में हुई है।

पुलिस कमिश्नरेट लुधियाना की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए विदेश (विदेशों) में बैठकर गैंग चलाने वाले खूंखार गैंगस्टर डोनी बल और अर्श बग्गा के गैंग के दो सक्रिय सदस्यों (शूटरों) को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने बताया कि आरोपी लुधियाना के एक नामी कारोबारी के घर या दफ्तर पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे।

थाना डिवीजन नंबर 5 की पुलिस पार्टी 16 जून 2026 को इलाके में संदिग्धों और असामाजिक तत्वों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान गुप्तचरों से पुख्ता सूचना मिली कि विदेश में बैठे गैंगस्टर डोनी बल और अर्श बग्गा ने पंजाब और बाहरी राज्यों में फिरौती (रंगदारी), लूटखोट और अवैध हथियार रखने का एक बड़ा आपराधिक नेटवर्क खड़ा किया हुआ है।

यह गैंग विदेशी नंबरों से पंजाब के बड़े व्यापारियों को इंटरनेट (व्हाट्सएप) कॉल करके करोड़ों की रंगदारी मांगता है और बात न मानने पर जान से मारने की धमकियां देता है। मुखबिर ने पुलिस को बताया कि इस गैंग के दो एक्टिव मेंबर राजवीर सिंह उर्फ राजी और सुखविंदर सिंह उर्फ नीला (दोनों निवासी पिंड बद्दोवाल, थाना मुल्लांपुर दाखा, लुधियाना) अपने आकाओं के इशारे पर 17 जून 2026 की रात को इकट्ठा होकर लुधियाना के एक बड़े कारोबारी पर गोलियां चलाकर बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं।

सूचना मिलते ही पुलिस हरकरत में आई और इंस्पेक्टर हमराज सिंह चीमा (मुख्य अफसर, थाना डिवीजन नंबर 5) के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जाल बिछाया। इसके बाद दोनों को दबोच लिया।

BNS के तहत मामला दर्ज, पहले भी दर्ज हैं मुकदमे
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना डिवीजन नंबर 5, लुधियाना में मुकदमा नंबर 164 (दिनांक 16-06-2026)दर्ज किया है। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 111(1), 111(2) [संगठित अपराध], 351(3), 308(2) और 25-54-59 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनके खिलाफ पहले भी गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं।

 

 

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