अमृतसरः पंजाब सरकार ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व को ध्यान में रखते हुए 12 सितंबर, 2026 को श्री अमृतसर साहिब जिले में स्थानीय अवकाश घोषित किया है। पंजाब सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, 12 सितंबर को अमृतसर जिले में स्थित सरकारी कार्यालयों, बोर्डों/निगमों और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में स्थानीय अवकाश रहेगा। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि इस अवकाश को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के तहत भी घोषित किया गया है।

इसलिए, यह अवकाश अमृतसर जिले में इस अधिनियम के तहत सरकारी संस्थानों के साथ-साथ संबद्ध संस्थानों के लिए भी लागू होगा। 2 सितंबर, 2026 को अमृतसर जिले में मुख्य रूप से सरकारी कार्यालयों, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों, बोर्डों और निगमों की अधिसूचना के तहत आने वाले अन्य सरकारी संस्थानों में स्थानीय अवकाश रहेगा। यह आदेश केवल श्री अमृतसर साहिब जिले के लिए जारी किया गया है। इसलिए, इसे पूरे पंजाब में सार्वजनिक अवकाश के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।