मोहालीः जिले में 10 अप्रैल को मीट, अंडे की दुकानों, रेहड़ियों और स्लाटर हाउस को बंद रखने के आदेश जारी किए गए। मिली जानकारी के अनुसार ज़िला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल द्वारा ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46 ऑफ 2023) के चैप्टर 11 के अंतर्गत धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए 10 अप्रैल को महावीर जयंती के अवसर पर साहिबजादा अजीत सिंह नगर में स्थित मीट, अंडे की दुकानों, रेहड़ियों और स्लाटर हाउस को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं।
कोमल मित्तल ने कहा कि महावीर जयंती के मौके पर जीव हत्या करने से धार्मिक रीति-रिवाजों और भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। इसलिए धार्मिक सद्भावना बनाए रखने और आम जनता की आस्था को ध्यान में रखते हुए 10 अप्रैल को ज़िला एस.ए.एस नगर में मीट, अंडे की दुकानों, होटलों, और रेहड़ियों में अंडा मीट बेचने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए गए है।