अमृतसरः अकाली नेता जोबनप्रीत सिंह को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद अमृतसर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। जोबनप्रीत सिंह एक मामले में कुछ समय से जेल में था। रिहाई के दौरान पुलिस ने खास इंतज़ाम किए थे और शहर के अलग-अलग थानों की पुलिस को जेल के बाहर तैनात किया गया था।
पुलिस ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि जोबनप्रीत सिंह का कोई वीडियो या तस्वीर मीडिया तक न पहुंचे और पत्रकार उनसे बात न कर सकें। इस मौके पर जोबनप्रीत सिंह के वकील अमनबीर सयाली ने मीडिया को बताया कि जोबनप्रीत सिंह के पिता ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें गिरफ्तारी को गलत और कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ बताया गया था।
वकील के मुताबिक हाई कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए जोबनप्रीत सिंह की रिहाई के आदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए आज जोबनप्रीत सिंह को जेल से रिहा कर दिया गया है। रिहाई से पहले जेल के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे गए।
