ऊना सुशील पंडित : जिला दंडाधिकारी ऊना जतिन लाल ने बंगाणा उपमंडल की ग्राम पंचायत सोहारी में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं। हालिया विवादों तथा चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति भंग एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश दिए हैं। 27 मई को जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं तथा 29 मई प्रातः 6 बजे तक प्रभावी रहेंगे । इस अवधि में पंचायत में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने तथा हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा ।
इस दौरान सार्वजनिक शांति एवं सौहार्द बिगाड़ने वाली हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाएगी तथा उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय पुलिस अधीक्षक ऊना की रिपोर्ट एवं अनुशंसा के आधार पर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि पंचायत चुनावों के दूसरे चरण के तहत 28 मई को ग्राम पंचायत सोहारी के लिए मतदान होना है। इसके लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टकोली (सोहारी) में मतदान केंद्र बनाया गया है। वहीं उपायुक्त ने स्थानीय पुलिस प्रशासन को आदेशों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
