चरस मामले में दोषी को सुनाई 3 साल की सजा, 30 हजार जुर्माना भी लगा

चरस मामले में दोषी को सुनाई 3 साल की सजा, 30 हजार जुर्माना भी लगा चरस मामले में दोषी को सुनाई 3 साल की सजा, 30 हजार जुर्माना भी लगा

शिमलाः चरस व अफीम रखने के दोषी को अदालत ने 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ आरोपियों को 30 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जानकारी अनुसार कार में चरस और अफीम के साथ आरोपी पकड़े गए थे। निचली अदालत स्पैशल जज 1 शिमला प्रवीण गर्ग की अदालत ने दोषी करार देते सजा का एलान किया। वहीं जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 6 माह की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी।

जानकारी के अनुसार 6 जून, 2021 को पुलिस ने एक वाहन को दीपक प्रोजैक्ट गेट बालूगंज के पास जांच के लिए रोका। जिसे सुरेश ठाकुर निवासी गांव फायल डाकघर धारी वाया शोघी तहसील व जिला शिमला चला रहा था। पुलिस ने जब वाहन की तलाशी ली तो डैशबोर्ड में 265 ग्राम चरस और 413 ग्राम अफीम पाई गई। बालूगंज पुलिस थाना के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच पूरी होने के बाद चालान कोर्ट में प्रस्तुत किया और मामले में 19 गवाहों के बयान कलमबद्ध हुए और गुरुवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।

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