लखनऊ। चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा आदेश दिया है। दरअसल, सरकार ने राज्य के सभी ऐसे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों जिन्होंने अभी तक अपनी चल अचल संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है कि अगस्त महीने की सैलरी रोकने का निर्देश जारी कर दिया है। राज्य सरकारी द्वारा हाल ही में जारी निर्देश में ये भी कहा गया है कि संपत्ति संबंधी डिटेल नहीं देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी।
बता दें इससे पहले राज्य सरकार द्वारा बीते 6 जून को एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में साफ कहा गया था कि नियमों के अनुसार सभी सरकारी कर्मचारियों को 30 जून 2024 तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना है। वहीं, 11 जुलाई को जारी एक अन्य आदेश में सरकार ने संपत्ति का ब्यौरा देने संबंधी तय समयावधि को 31 जुलाई 2024 तक बढ़ा दिया था। संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पहले से ही प्रमोशन न देने की व्यवस्था है।
