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जिला ऊना में तीसरे चरण के लिए 81 पंचायतों में होगा चुनाव

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ऊना सुशील पंडित : ऊना जिले में पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे व अंतिम चरण के तहत 30 मई को सभी उपमंडलों की 81 ग्राम पंचायतों में मतदान करवाया जाएगा। इनमें विकास खंड अम्ब की 19, बंगाणा की 15, गगरेट की 13, ऊना की 18 तथा हरोली की 16 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसे लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त जतिन लाल ने चुनावी प्रक्रिया के लिए  नियुक्त सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन करते हुए चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सफल ढंग से संपन्न करवाने के निर्देश दिए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि संवेदनशील एवं अति संवेदनशील पंचायतों में निर्वाचन प्रक्रिया की निगरानी के लिए वेबकास्टिंग व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि तीसरे चरण में 36 पंचायतों की लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। बता दें, 30 मई को उपमंडल अंब के तहत ज्वाल, भटेड़, छपरोह, धर्मशाला महंता, मंधोली, सपौरी, हम्बोली, नंदपुर, सारड़ा, बदाऊं, सेरी, कोहाडछन्न, ज्वार, शिवपुर, जबेहड़, अंदौरा अप्पर, दियाड़ा, कटौहड़ कलां और ठठल में मतदान होंगे। वहीं, बंगाणा में ग्राम पंचायत खरयालता, डीहर, चंगर, चुल्हड़ी, चमियाड़ी, चौली, छपरोह कलां, टकोली, थहड़ा, धनेत, पलाहटा, बल्ह, बल्ह खालसा, बुढवार और सिहाणा में मतदान होंगे।
इसी तरह उपमंडल गगरेट में अम्लैहड़, अम्बोआ, मरबाड़ी, पिरथीपुर, सलोह बैरी, मवा सिंधियां, कुठेडा जसवालां, बडोह, कुनेरन, घनारी, भद्रकाली, चलेट और अम्बोटा पंचायतों में मतदान करवाए जाएंगे।
उपमंडल ऊना में रायपुर सहोडा, चताड़ा, पनोह, अजोली, टब्बा, चडतगढ़, लम्लेहड़ी, बटूही, त्यूड़ी, चलोला, समूरकलां, झम्बर, छतरपुर, खानपुर, बीनेवाल, सासन, उदयपुर और नंगल सलांगड़ी पंचायतों में मतदान करवाया जाएगा। इसके अलावा हरोली उपमंडल में ग्राम पंचायत नगनोली, भैणी खड्ड, पंडोगा निचला, घालुवाल, लोअर बढ़ेड़ा, सैंसोवाल, रोड़ा, भदौड़ी, पालकवाह, चंदपुर, बट्टकलां, बाथड़ी, भडियारां, छेत्रां, पोलियां बीत और जखेवाल में पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे।
पहचान प्रमाण पत्र लाना रहेगा अनिवार्य

उपायुक्त ने बताया कि मतदान वाले दिन मतदाताओं को अपनी पहचान के लिए वोटर आईडी कार्ड साथ लाना अनिवार्य होगा। यदि किसी मतदाता के पास वोटर आईडी कार्ड उपलब्ध नहीं है तो निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 17 वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इनमें पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, आयकर पहचान पत्र, राज्यध्केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, किसान पासबुक अथवा बैंक डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, राशन कार्ड, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, छात्र पहचान पत्र, सम्पत्ति संबंधी कागजात जैसे पट्टा, पंजीबद्ध अभिलेख, शस्त्र लाईसेंस, परिवहन अधिकारी द्वारा जारी कंडक्टर लाईसेंस, पेंशन अभिलेख, जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक अथवा पीपीओ, भूतपूर्व सैनिक की विधवा अथवा आश्रित को जारी प्रमाण पत्र, रेलवे या बस पास, अक्षम प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र और आधार कार्ड शामिल हैं।

 

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