जालंधर, ENS: थाना मकसूदां पुलिस ने काहनपुर गांव के सरपंच कमलजीत सिंह के खिलाफ महिला की शिकायत पर दुष्कर्म के तहत मामला दर्ज किया है। महिला ने आरोप लगाया है कि जून 2024 में कमलजीत सिंह ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया, जिसके बाद वह बेहोश हो गई और इस दौरान आरोपी ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और उसकी आपत्तिजनक वीडियो भी बना ली। महिला का आरोप है कि होश में आने के बाद आरोपी ने उसे वीडियो दिखाकर धमकाया और कहा कि यदि उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर देगा।
शिकायत के अनुसार इसके बाद आरोपी उसे लगातार ब्लैकमेल करता रहा और उसकी इच्छा के खिलाफ कई बार अपने पास बुलाकर संबंध बनाने के लिए मजबूर करता रहा। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि जून 2024 में उसका बच्चा भूख के कारण रो रहा था। वह दूध लेने के लिए कमलजीत सिंह की डेयरी पर गई थी। महिला के अनुसार आरोपी ने उसे डेयरी में बने कमरे में बैठने के लिए कहा और कुछ देर बाद पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक दी। इसे पीने के बाद वह बेहोश हो गई।
महिला का आरोप है कि इसी अवस्था का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। महिला ने बताया कि वह बदनामी और धमकियों के कारण लंबे समय तक चुप रही। अप्रैल 2026 में आरोपी की ओर से उसके मोबाइल पर मिस्ड कॉल आने के बाद उसके पति को शक हुआ। कॉल हिस्ट्री देखने पर आरोपी के साथ हुई अन्य बातचीत का भी पता चला। इसके बाद परिवार के पूछने पर महिला ने पूरी घटना के बारे में पति और परिजनों को बताया। दूसरी ओर कमलजीत सिंह ने महिला के सभी आरोपों को खारिज किया है। उसका कहना है कि महिला न तो कभी उसके पास आई और न ही उसकी ऐसी कोई डेयरी है, जहां घटना होने की बात कही जा रही है। आरोपी ने जांच अधिकारियों के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए शिकायत को गलत बताया।
पुलिस ने उसके बयान के साथ-साथ उसके पक्ष में सामने आए लोगों के बयान भी दर्ज किए। पुलिस के अनुसार शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच के बाद मामले में कानूनी राय मांगी गई थी। जून 2024 की घटना को लेकर डीए लीगल की राय में सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले का हवाला देते हुए FIR दर्ज करने की बात कही गई। इसके बाद कमलजीत सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया। जांच अधिकारी एएसआई रजिंदर सिंह ने बताया कि महिला की शिकायत में लगाए गए आरोप गंभीर हैं और उनकी जांच जरूरी थी। लीगल राय मिलने के बाद धारा 64 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अब पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।