चंडीगढ़ः पंजाब में मतदाता सूची को लेकर चल रही स्थिति पर मुख्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण सामने आया है। मुख्य निर्वाचन कार्यालय, पंजाब के सूत्रों के अनुसार 13 अगस्त को प्रकाशित की गई मतदाता सूची अंतिम सूची नहीं, बल्कि ड्राफ्ट मतदाता सूची थी। सूत्रों के मुताबिक इस मामले की जांच पूरी कर ली गई है। अब निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार आवश्यक प्रविष्टियों को पंजाब की अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन कार्यालय, पंजाब से मिली जानकारी के अनुसार 13 अगस्त को प्रकाशित मतदाता सूची को ड्राफ्ट सूची के तौर पर देखा जाना चाहिए।
इस सूची के प्रकाशन के बाद सामने आए संबंधित मामले की जांच की गई है। निर्वाचन प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट सूची के बाद आवश्यक सुधार और प्रविष्टियों को अंतिम सूची में शामिल किया जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत अब संबंधित आवश्यक प्रविष्टियां अंतिम मतदाता सूची में दिखाई देंगी। निर्वाचन कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि पंजाब की अंतिम मतदाता सूची 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी।
चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार जिन प्रविष्टियों को अंतिम सूची में शामिल किया जाना आवश्यक है, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपडेट किया जाएगा। ऐसे में 13 अगस्त को जारी ड्राफ्ट सूची और 12 अक्टूबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची के बीच अंतर को इसी प्रक्रिया के संदर्भ में देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार संबंधित मामले की जांच पूरी हो चुकी है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और अंतिम मतदाता सूची में जरूरी प्रविष्टियां दर्ज की जाएंगी।